Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाजपा विधायक फर्त्याल को हार्इ कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Wed, 11 Jul 2018 02:23 PM (IST)

    हार्इ कोर्ट ने लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को राहत देते हुए विधेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

    भाजपा विधायक फर्त्याल को हार्इ कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति

    नैनीताल, [जेएनएन]:  हाई कोर्ट ने लोहाघाट के भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। विधायक की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने को कहा है। साथ ही निचली अदालत के मारपीट से संबंधित मुकदमे में ट्रायल को देखते हुए अनुमति देने संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश निरस्त कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून के लोगों को मेट्रो व रोप-वे सेेवा की सौगात देना चाहती है। मेट्र्रो व रोप वे के अध्ययन के लिए अगस्त पहले सप्ताह में राज्य के विधायक व अफसरों का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल ब्रिटेन, स्विटजरलैंड व जर्मनी जाकर अध्ययन करेगा। इस दल में विधायक फर्त्याल भी शामिल हैं। इधर भाजपा विधायक पूरन सिंह ने 31 अक्टूबर 2022 तक वैध पासपोर्ट में पूरन सिंह फर्त्याल करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया तो जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत खुशाल सिंह के साथ 2015 में हुई मारपीट मामले को देखते हुए पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया।

    इधर, फर्त्याल ने विदेश जाने की अनुमति के लिए मुंसिफ अदालत चम्पावत की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया तो छह जुलाई को निचली कोर्ट ने मारपीट वाले केस में गवाही होने को देखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। निचली कोर्ट के आदेश को विधायक फर्त्याल ने याचिका दायर कर चुनौती दी। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त करते हुए फर्त्याल को विदेश जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। 

    यह भी पढ़ें: गोमुख की हर तीन माह में हाईकोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट

    यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: अब इंसानों की तरह जानवरों को मिलेंगे कानूनी अधिकार