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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से एक और झटका

By Sunil NegiEdited By:
Published: Fri, 23 Feb 2018 10:04 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 01 Mar 2018 10:18 AM (GMT+05:30)

हाई कोर्ट ने देहरादून के एक मामले में सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में शामिल करने के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया।

सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से एक और झटका
सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से एक और झटका

नैनीताल, [जेएनएन]: निकायों के सीमा विस्तार मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को एक और झटका दिया है। हाई कोर्ट ने देहरादून के एक मामले में सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में शामिल करने के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। साथ ही आदेश दिया कि सरकार मामले में छह सप्ताह के भीतर जनता को सुनवाई का मौका प्रदान करे।

सेंट्रल होप टाउन की ग्राम प्रधान व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार द्वारा 24 नवंबर-2015 को नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल होप टाउन ग्राम पंचायत के कस्बा को नगर पंचायत सेलाकुई में शामिल कर लिया। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार द्वारा बिना सुनवाई का मौका दिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। साथ ही छह सप्ताह में जनता को सुनवाई का मौका देने को कहा है। यहां बता दें पिछले दिनों कोर्ट ने निकायों के सीमा विस्तार मामले को चुनौती देती 11 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाने का आदेश देकर सरकार को झटका दिया था। इसमें हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून जैसे बड़े निकाय भी शामिल थे।

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