एनएच 74 मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा को हाई कोर्ट से भी जमानत
हाईकोर्ट ने एनएच 74 मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा को ज़मानत मिल गई है।
नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। प्रिया को इसी घोटाले से संबंधित दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब हाई कोर्ट से भी जमानत के बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस घोटाले में जेल में बंद अधिकांश आरोपितों की जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि सात किसान अब भी फरार हैं।
एसआइटी के प्रमुख स्वतंत्र कुमार ने पिछले साल जनवरी में प्रिया के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रिया ने डाटा एंट्री ऑपरेटर जीशान को डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने को दिए थे। यह नगदी किसी अफसर को कमीशन के तौर पर दी जानी थी। एसआइटी का कहना था कि एनएच चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि का प्रिया ने सौदा कर दिया था। इस मामले में एंटी करप्शन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद प्रिया ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीके शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन की ओर से लगाया गया आरोप गलत है। जब भूमि खरीदी ही नहीं गई तो अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रिया की जमानत मंजूर कर ली। इस घोटाले में प्रिया हल्द्वानी जेल में बंद है।
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