चरस तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद
नैनीताल में जिला व सत्र न्यायलाय के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने चरस की तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद और एक लाख 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
नैनीताल, [जेएनएन]: जिला व सत्र न्यायलाय के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की कोर्ट ने चरस की तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद और एक लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
चंपावत जिले के रीठा साहिब के प्रेम सिंह नौलिया को मुखबिर की सुचना पर भीमताल के घिघरानी से आठ किलो चरस के साथ अप्रैल 2013 को गिरफ्तार करा था। इसके बाद से चरस तस्करी के मामले में आरोपी जेल में बंद था।
आज सुनवाई के दौरान एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आठ गवाह पेश करे गए। इनको सुनने के बाद नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 16 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एनडीपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चरस की तस्करी के मामले को हत्या और हत्या के प्रयाश से भी बड़ा अपराध माना है।
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