उत्तराखंड में शराब बंदी पर हाई कोर्ट गंभीर
जागरण संवाददाता, नैनीताल: तीर्थनगरी ऋषिकेश में ड्राई एरिया के बावजूद बार लाइसेंस देने के मामले में ह ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नैनीताल: तीर्थनगरी ऋषिकेश में ड्राई एरिया के बावजूद बार लाइसेंस देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देवभूमि में शराब के बढ़ते प्रचलन पर सख्त टिप्पणी की। साथ ही जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। इस मामले में कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
ग्राम व पोस्ट कोटी डोइवाला ऋषिकेश निवासी उदयनारायण तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि नटराज चौक में फारेस्ट व्यू प्वाइंट ऋषिकेश में बार का संचालन किया जा रहा है। बार के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 24 अप्रैल 2002 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार-ऋषिकेश जैसे तीर्थस्थलों में नगरपालिका सीमा में शराब की दुकान प्रतिबंधित कर दिया था। आदेश में चारधाम यात्रा मार्ग में भी शराब की दुकान नहीं खोलने का जिक्र था। इसके बावजूद यात्रा का प्रमुख पड़ाव होने के बावजूद तीर्थनगरी में बार का लाइसेंस दे दिया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्याममूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ देवभूमि में शराब की बिक्री को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।