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    Haldwani Medical College: रैगिंग प्रकरण में एमबीबीएस के 120 छात्रों ने भरा अर्थदंड

    By Prashant MishraEdited By:
    Updated: Mon, 04 Apr 2022 11:59 PM (IST)

    हल्द्वानी मेडिकल कालेज में चार मार्च को एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के सिर मुंडवाकर रैगिंग का मामला सामने आया था। मामले का वीडियो वायरल होने पर यह हाईकोर्ट तक पहुंचा था। कमिश्नर व डीआइजी ने मामले की जांच की थी। अब सामूहिक दंड के अंर्तगत अर्थदंड भरा।

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    कालेज को 20 अप्रैल तक हाई कोर्ट में रैगिंग प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई पर जवाब देना है।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : जूनियर छात्रों के सिर मुंडवाकर रैगिंग करने के मामले में हल्द्वानी मेडिकल कालेज प्रशासन ने 123 सीनियर छात्रों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सोमवार तक 120 छात्रों ने अर्थदंड जमा कर दिया है। कालेज प्रशासन को 20 अप्रैल तक हाई कोर्ट में रैगिंग प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई पर जवाब देना है।

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    राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी में चार मार्च को एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के सिर मुंडवाकर रैगिंग का मामला सामने आया था। प्रथम वर्ष के सभी 43 छात्रों के सिर मुंडवाए गए थे और इसका वीडियो वारयल हुआ था। मामले जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंचा तो कुमाऊं कमिश्नर व डीआइजी की जांच कमेटी गठित कर कोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मामले में कालेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक 26 मार्च को हुई थी।

    बैठक में साक्ष्य न होने पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। इसमें स्पष्ट शिकायत न मिलने पर कमेटी ने एमबीबीएस द्वितीय व तृतीय वर्ष के हास्टल में रहने वाले सभी 123 छात्रों पर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगा दिया। कालेज प्रशासन के अनुसार सोमवार शाम तक 120 छात्रों ने अर्थदंड जमा कर दिया है। तीन छात्र अनुपस्थित होने की वजह से जमा नहीं कर सके हैं।

    मामले में हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल तक मेडिकल कालेज प्रशासन का जवाब तलब किया है। साथ ही पुलिस स्तर पर भी जांच चल रही है। इसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर साक्ष्य मिल जाते हैं तो फिर सीनियर छात्रों पर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 

    मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. अरुण जोशी ने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी में हुए निर्णय के बाद ही अर्थदंड लगाया गया था। 120 छात्रों ने निर्धारित अर्थदंड जमा कर दिया है। परिसर में किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।