Haridwar Rishikesh Passenger Train में सफर कर रहे थे दो दोस्त, बदमाशों ने मचा दी लूट; पुलिस महकमे में हड़कंप
Haridwar Rishikesh Passenger Train हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में हथियारबंद बदमाशों ने यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पांच के आसपास बदमाशों ने दो युवकों से मोबाइल फोन और नगदी छीन ली। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसओ जीआरपी अनुज सिंह ने बताया कि प्रभव शुक्ला की तरफ से आरोपियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Haridwar Rishikesh Passenger Train: हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। पांच के आसपास हथियारबंद बदमाशों ने दो युवकों से लूटपाट करते हुए उनके मोबाइल फोन और नगदी छीन ली, इसके बाद आरोपी ट्रेन के रुकने पर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
घटना हरिद्वार रेलवे स्टेशन और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई। सुबह हरिद्वार से ऋषिकेश जा रही पैसेंजर ट्रेन में महावीर नगर फिरोजाबाद यूपी निवासी प्रभव शुक्ला और आयुष प्रताप सिंह जनरल कोच में सवार थे। जैसे ही ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से चली तो करीब चार-पांच युवकों ने दोनों दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद धारदार हथियार, असलहे और रॉड के दम पर उनसे मोबाइल फोन और नगदी लूट ली गई।
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इन दो दोस्तों के अलावा भी जनरल कोच में बैठे तीन-चार यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रेन जैसे ही मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रुकी तो सभी आरोपी ट्रेन से कूद कर जंगल की तरफ फरार हो गए। युवकों ने ऋषिकेश पहुंचने पर स्थानीय पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। ट्रेन में लूटपाट की वारदात की जानकारी लगने पर जीआरपी के होश उड़ गए।
आनन फानन में जीआरपी एसओ अनुज सिंह समेत आला अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पड़ताल शुरू की लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका। एसओ जीआरपी अनुज सिंह ने बताया कि प्रभव शुक्ला की तरफ से आरोपियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दावा किया की किया कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।
जानलेवा हमले के मामले में आरोपित की जमानत याचिका निरस्त
लक्सर: मामूली कहासुनी के बाद दो युवकों पर गोली चलाने के आरोपित की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी। आरोपित 23 अक्टूबर से न्यायिक अभिक्षा में है। अपर जिला सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता सुकराम पाल ने बताया कि माह अक्तूबर में खानपुर थाना क्षेत्र के कुड़ी नेतवाला निवासी आदित्य की अंकुल निवासी चंद्रपुरी थाना खानपुर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।
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20 अक्टूबर ने अंकुल ने आदित्य को फोन किया और मामले मे समझौता करने बात कहकर उसे प्रहलादपुर (खानपुर) सब्जी मंडी में बुलाया। जिस पर आदित्य अपने गांव के रवि कुमार उर्फ छोटू के साथ सब्जी मंडी गया था। जहां अंकुल व उसके साथियों ने उनसे दोबारा झगड़ा किया। जब वे जान बचाकर भागने लगे, तो उन पर तमंचे से फायरिंग की। फायरिंग में आदित्य के हाथ में गोली लगी।
मामले मे आदित्य के पिता राम सिंह ने अंकुल व अन्य आरोपितों के खिलाफ खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 23 अक्टूबर को मुख्य आरोपित अंकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोपित की जमानत याचिका को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। शासकीय अधिवक्ता सुकरामपाल सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनींद्र मोहन पांडेय ने घटना को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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