डीजे पर विवाद में युवक की हत्या के छह दोषियों को उग्र कैद, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया
बिहार में डीजे विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में अदालत ने छह दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय का यह फैसला समाज में न्याय का संदेश देता है और अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। जुर्माने का उद्देश्य पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना है।

चार साल पहले अकौढ़ा खुर्द में हुए मामले में कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। प्रतीकात्मक
संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर। गांव अकौढा खुर्द में चार साल पहले शादी में डीजे पर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा खुर्द गांव निवासी अतर सिंह की पुत्री प्रियंका का सात जुलाई 2021 को विवाह हुआ था। पिरान कलियर क्षेत्र के मोहम्मदपुर पाथा गांव से बारात आई थी। शादी में डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर गांव के युवकों और बारातियों के बीच झगड़ा हो गया था। ग्रामीणों ने बारातियों पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया था।
इसमें बाराती बसंत की मौत हो गई थी। जबकि अरुण, राहुल, अरविंद, तुषार, अजय घायल हुए थे। परिजनों ने मामले में रोहित उर्फ खली, अमन, कार्तिक, रजनीश सिंह, अंकुर उर्फ मिंटू और शुभम निवासी अकौढा खुर्द के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
पुलिस ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने पैरवी की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने सभी छह अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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