गुरुकुल की पूर्व कुलपति प्रो हेमलता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कुलसचिव और अन्य को बनाया पक्षकार
गुरुकुल कांगड़ी समविवि की पूर्व कुलपति प्रो. हेमलता कृष्णमूर्ति ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कई अधिकारियों और सभाओं को पक्षकार बनाया गया है। यह याचिका गुरुकुल में हुए विवाद के बाद की गई कार्रवाई और कुलपति को हटाने के आदेश से संबंधित है। कर्मचारियों और शिक्षकों को अब याचिका पर सुनवाई का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी समविवि की पूर्व कुलपति प्रो. हेमतला कृष्णमूर्ति ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, कुलसचिव गुरुकुल कांगड़ी समविवि, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, सुरेंद्र कुमार आर्य और सीबीआइ के देहरादून शाखा के पुलिस अधीक्षक को पक्षकार बनाया है।
गौरतलब है कि बीते दो जुलाई को गुरुकुल में हुए विवाद के बाद तत्कालीन कुलपति प्रो. हेमलता कृष्णमूर्ति ने प्रो. सुनील कुमार को पद से हटाकर उन्हें मूल तैनाती पर जाने के आदेश दिए थे। गुरुकुल के कुलाधिपति ने प्रो. सुनील कुमार को पद पर बने रहने के आदेश दिए थे।
इसके बाद कुलाधिपति के हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच का मामला गुरुकुल में चर्चाओं में रहा था। कुलाधिपति एसके आर्य ने इसी का संज्ञान लेते हुए प्रो. हेमलता को पांच जुलाई को कुलपति के पद से हटाकर मूल तैनाती पर जाने आदेश दिए थे और प्रो. प्रभात सेंगर को गुरुकुल का कार्यवाहक कुलपति नियुक्ति किया था।
बुधवार को प्रो. हेमलता कृष्णमूर्ति ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों तक को अब याचिका पर सुनवाई का इंतजार है।
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