उत्तराखंड में नए साल के जश्न से वन्यजीवों को न हो परेशानी, ड्रोन करेगा निगरानी
उत्तराखंड वन विभाग ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जा ...और पढ़ें

उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव सुरक्षा को लेकर विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जागरण
केदार दत्त, देहरादून। क्रिसमस से लेकर पुराने साल की विदाई और नए के स्वागत के लिए होने वाले जश्न की आंच वन एवं वन्यजीवों पर न पड़े, इसके लिए वन विभाग ने उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में विशेष चौकसी के निर्देश दिए गए हैं।
जंगलों में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अंतर प्रभागीय सघन गश्त भी शुरू कर दी गई है। सात जनवरी तक फील्ड कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही छुट्टी मिल पाएगी। यही नहीं, जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित होटल, रिसार्ट में पहुंचने वाले सैलानियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है।
वन एवं वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील समय शुरू होने में अब चंद दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विभाग की चुनौती भी बढ़ गई है। दरअसल, क्रिसमस से लेकर नया साल मनाने को बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की वादियों में पहुंचते हैं।
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इसी क्रम में संरक्षित-आरक्षित वन क्षेत्रों से सटे होटल, रिसार्ट लगभग बुक हो चुके हैं। वहां जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं। विभाग की चिंता यह है कि जश्न की आड़ में वन्यजीवन में कोई खलल न पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आरके मिश्र ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है।
यह दिए गए हैं निर्देश
- अपरिहार्य परिस्थिति में ही फील्ड कर्मियों के लिए अनुमन्य होगी छुट्टी।
- उप्र व हिमाचल के अलावा चीन व नेपाल से लगे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता।
- अन्य राज्यों से लगी सीमाओं पर दोनों राज्यों के कार्मिक करेंगे सघन गश्त।
- जंगलों और सीमाओं पर निगरानी में ड्रोन समेत तकनीकी की मदद।
- राज्य के सभी वन क्षेत्रों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग पर रहेंगे वन कर्मी।
- स्थानीय ग्रामीणों से निरंतर संवाद कर आसूचना तंत्र को बनाएं सशक्त।
सैलानियों के लिए एडवाइजरी
- सुबह-शाम वन सीमा के आसपास किसी भी स्थिति में न जाएं।
- जंगल से लगे क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग कतई न करें।
- जश्न के दौरान तेज रोशनी अथवा शोरगुल न करें।
- कहीं कोई अवांछित गतिविधि नजर आने पर नजदीकी वन चौकी को दें सूचना।
साइलेंट जोन में 40 डेसिबल से कम हो शोर
राज्य में कार्बेट व राजाजी नेशनल पार्क समेत सभी संरक्षित क्षेत्रों की 500 मीटर की परिधि को साइलेंट जोन घोषित किया गया है। इसकी एसओपी में यह साफ है कि वहां किसी प्रकार का शोर नहीं होगा। यदि कोई होटल, रिसार्ट वहां है तो उसमें जश्न के दौरान शोर का मानक 40 डेसिबल से कम रहेगा। यह जांचने को वन, स्थानीय प्रशासन व पीसीबी की टीम औचक निरीक्षण करेगी।

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