Uttarakhand News: अब थाने व चौकियों में नहीं रखे जाएंगे सीज किए गए वाहन, बढ़ते बोझ को देखते हुए उठाया जा रहा कदम
उत्तराखंड में अब जब्त किए गए वाहनों को थानों और चौकियों में रखने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग ने संभागीय परिवहन कार्यालयों के निकट भूमि चिह्नित करने का निर्णय लिया है। हरिद्वार, ऋषिकेश और पौड़ी में जगह भी चिह्नित कर ली गई है। यह निर्णय थानों और चौकियों में वाहनों के बढ़ते बोझ को देखते हुए लिया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। परिवहन व पुलिस कर्मियों को अब सीज किए गए वाहनों को रखने के लिए अब थानों व चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए अब परिवहन विभाग हर संभागीय परिवहन कार्यालय व सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के निकट भूमि की तलाश कर रहा है। उद्देश्य यह कि यहां वाहन खड़े किए जा सकें। इस कड़ी में विभाग ने हरिद्वार, ऋषिकेश व पौड़ी में जगह भी चिह्नित कर ली है।
प्रदेश में पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा प्रतिदिन चार से पांच हजार वाहनों का चालान किया जाता है। इसमें कागजात पूरे न होने वाले अथवा दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों को सीज किया जाता है। ऐसे वाहनों को अमूमन पुलिस थाने व चौकियों में रखा जाता है। कई बार तो वाहन स्वामी इन्हें छुड़ाने नहीं आते तो कई बार अदालती मामलों के कारण ये थानों व चौकियों में ही जंग खाते रहते हैं।
एक नियत समय बाद इन्हें नीलाम कर दिया जाता है। अभी स्थिति यह है कि कई थाने व चौकियों में पुराने वाहनों की भीड़ के कारण नए सीज किए गए वाहनों को रखने की जगह नहीं मिलती। थाने व चौकी वाले भी ऐसी स्थिति में वाहनों को रखने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति भी आई है कि कई बार पुलिस व परिवहन कर्मियों को वाहन सीज करने के स्थान पर जुर्माना लेकर वाहन को छोड़ना पड़ा है।
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इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने सीज किए जाने वाले वाहनों को रखने के लिए अलग जगह चिह्नित करने का निर्णय लिया। इसके लिए परिवहन कार्यालयों के निकट ही सरकारी जमीनें तलाशने की दिशा में काम शुरू किया गया।
इस कड़ी में परिवहन विभाग ने पहले चरण में ऋषिकेश, पौड़ी व हरिद्वार कार्यालय परिसर के पास भूमि को इसके लिए चिह्नित किया है। अगले चरण में अन्य कार्यालयों के निकट भी इसके लिए भूमि चिह्नित की जाएगी।अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह का कहना है कि सभी संभागीय व सहायक संभागीय कार्यालयों को जमीन चिह्नित करने को कहा गया है।

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