माल एवं सेवा कर अधिनियम में किए गए संशोधन उत्तराखंड में लागू, धामी कैबिनेट ने लगाई मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम में किए गए संश ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कैबिनेट ने माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष माल एवं सेवा कर अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं।
राज्यों को इन्हें अपने यहां लागू करना है। इस कड़ी में वित्त विभाग ने माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया। जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कल्याणपुर के पट्टाधारकों को राहत, 2004 के सर्किल पर मालिकाना हक
ऊधम सिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील के कल्याणपुर में भूमिहीनों और आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। पूर्व में इन्हें पट्टे पर भूमि आवंटित की गई थी। अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कल्याणपुर के पट्टाधारकों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए उनसे वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इससे इन परिवारों को भूमि का मालिकाना हक मिल सकेगा।
कल्याणपुर में पूर्व में काफी संख्या में विस्थापित लोगों को पट्टे पर भूमि आवंटित की गई थी। ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत वहां के लोग उन्हें भूमि का मालिकाना हक देने की निरंतर मांग उठा रहे थे। यद्यपि, बाद में इस दिशा में कदम उठाए गए और विस्थापित खेतिहर श्रमिकों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2016 के सर्किल रेट के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया। इससे उन पर अधिक भार पड़ रहा था। कारण यह कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे मामलों में भूमि के विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर शुल्क तय किया गया।
इस सबको देखते हुए राजस्व विभाग ने कल्याणपुर के पट्टाधारकों के लिए भी वर्ष 2004 में प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा। कैबिनेट ने चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। सर्किल रेट में शिथिलता दिए जाने से अब कल्याणपुर के पट्टाधारक अपनी भूमि को विनियमित करा सकेंगे।<br/>

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