दिव्यांग से विवाह करने पर मिलेगी 50 हजार रुपये की सहायता, धामी सरकार ने दी सौगात
उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करने पर अब दंपति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जो पहले 25 हजार रुपये थी। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना और उन्हें विवाह के अवसरों में समान सहयोग प्रदान करना है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करने या दिव्यांग से दिव्यांग के शादी करने पर दंपति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले यह राशि 25 हजार रुपये निर्धारित थी।
समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्तमान में कई विवाह अनुदान योजनाएं संचालित हैं। इनमें अनुसूचित जाति/ जनजाति की पुत्रियों की शादी, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्त विवाहित महिला या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह पर प्रोत्साहन अनुदान योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत अधिकांश मामलों में 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
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हालांकि, दिव्यांग युवक / युवती से विवाह पर मिलने वाली राशि अब तक केवल 25 हजार रुपये थी, जिसे असमानता दूर करने के लिए सरकार ने दोगुना कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले से दिव्यांगजन के सामाजिक सम्मान को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें विवाह के अवसरों में समान सहयोग मिल सकेगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण होगा बल्कि समाज में उनकी स्वीकार्यता और आत्मसम्मान को भी मजबूत करेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब सभी विवाह अनुदान योजनाओं में समान रूप से 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
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