बजट सत्र में पेश होगा अंब्रेला एक्ट विधेयक, डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित
सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत अंब्रेला एक्ट के विधेयक को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में रखने की तैयारी है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के अलग-अलग एक्ट की व्यवस्था जल्द खत्म होगी। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत अंब्रेला एक्ट के विधेयक को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में रखने की तैयारी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने अंब्रेला एक्ट के मसौदे के सभी पहलुओं का अध्ययन करने को काबीना मंत्री डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है।
इस उपसमिति में काबीना मंत्री सुबोध उनियाल और बतौर सदस्य संयोजक उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत शामिल हैं। दरअसल वर्तमान में राज्य के 12 सरकारी विश्वविद्यालय अलग-अलग एक्ट से संचालित हो रहे हैं। अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड का अपना अलग विश्वविद्यालय एक्ट नहीं है। इससे राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन और प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था करने में एकरूपता की कमी महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए सरकार अंब्रेला एक्ट की कवायद में जुटी है।
प्रस्तावित अंब्रेला एक्ट में परिनियमों की व्यवस्था को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अलग से परिनियमावली बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। राज्य में वर्तमान में आठ संबद्ध विश्वविद्यालय, तीन गैर संबद्ध विश्वविद्यालय और एक मुक्त विश्वविद्यालय है। मंत्रिमंडल में आज प्रस्तुत राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2020 पर न्याय व विधायी विभाग सहमति दे चुके हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति प्रस्तावित विधेयक के मसौदे का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपेगी।
एचएमटी फैक्ट्री की भूमि का 72 करोड़ मूल्य देगी सरकार
मंत्रिमंडल ने नैनीताल जिले के रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री बंद होने के बाद भूमि मसले का निपटारा करने को मंजूरी दी। फैक्ट्री की कुल भूमि 92.26 एकड़ में से 33.32 एकड़ भूमि वन विभाग व 13.32 एकड़ लीज भूमि राजस्व विभाग को वापस कर दी गई है। वहीं शेष भूमि में ग्राम जंतवाल में 12.07 हेक्टेयर व ग्राम अमृतपुर में 5.758 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार खुद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लेगी। इसके एवज में 72.02 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगाई।
गुरु गोरखनाथ कॉलेज में 13 पदों को मंजूरी
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित पैतृक गांव विथ्याणी में स्थापित महायोगी गुरुगोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में कुल 13 कर्मचारियों के समायोजन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। दरअसल उक्त कॉलेज पहले अशासकीय डिग्री कॉलेज था। बीती 25 मई, 2017 को अनुदान सूची में शामिल करते हुए कॉलेज में कार्यरत शिक्षण व शिक्षणेत्तर के कुल 26 पदों की मंजूरी सरकार ने दी थी। स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नौ पदों पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही नहीं किए जाने से समायोजन को निदेशालय स्तर से अनुमोदन नहीं मिला था। इनमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक मुख्य सहायक, तीन कनिष्ठ लिपिक, एक-एक वैयक्तिक सहायक, पुस्तकालय लिपिक, विद्युतकार, स्टोर कीपर व सफाईकार के पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उक्त पदों के साथ ड्राइवर व कंडक्टर के पदों के समायोजन को भी मंजूरी दी। ड्राइवर व कंडक्टर के पद मृत संवर्ग घोषित किए गए हैं।
बैंकिंग-वित्तीय मामलों की भी होगी सुनवाई
मंत्रिमंडल ने विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली-1987 में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी। इससे लोक अदालतों में अन्य मामलों के साथ अब वित्त एवं बैंकिग सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई हो सकेगी।
कैबिनेट आज
मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को शाम छह बजे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर न्यू कैंट रोड पर होगी। बैठक में शिक्षा, निकायों, उच्च शिक्षा, वन समेत विभिन्न महकमों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे।
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