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    ऋषिकेश में कोर्ट परिसर में आपत्तिजनक पुस्तक वितरण पर तीन गिरफ्तार

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Mon, 02 Aug 2021 11:02 PM (IST)

    न्यायालय परिसर ऋषिकेश में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली पुस्तक का वितरण करने पर एक अधिवक्ता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। जिस पर तीन व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता राज किशोर जोशी की ओर से सोमवार की शाम पुलिस को तहरीर दी ।

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    ऋषिकेश में कोर्ट परिसर में आपत्तिजनक पुस्तक वितरण पर तीन गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। न्यायालय परिसर ऋषिकेश में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली पुस्तक का वितरण करने पर एक अधिवक्ता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। जिस पर तीन व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि अधिवक्ता राज किशोर जोशी की ओर से सोमवार की शाम पुलिस को तहरीर दी गई। जिसमें अवगत कराया गया कि न्यायालय परिसर में सोमवार को विनोद कश्यप पुत्र मंगल सिंह निवासी गली नंबर 10 गीता नगर ऋषिकेश एक पुस्तक का मुफ्त वितरण कर रहा था।

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    उन्होंने बरवाला की घटना की सच्चाई शीर्षक से प्रकाशित इस किताब को जब पढ़ा तो इसमें देवी देवताओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसमें न्यायधीश जनों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अधिवक्ता के मुताबिक जब उन्होंने इस व्यक्ति से पुस्तक के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि शेर सिंह खरोला पुत्र उम्मेद सिंह और हरीश चंद्र रमोला पुत्र मंगल सिंह दोनों निवासी वार्ड संख्या नौ राजीव ग्राम ढाल वाला मुनिकीरेती ने उसे यह पुस्तक वितरित करने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों व्यक्तियों को सोमवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया।

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    खुखरी के साथ एक गिरफ्तार

    डोईवाला कोतवाली पुलिस ने अवैध खुंखरी के साथ एक आरोपित व्यक्ति को लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के समीप खोकरी सहित गिरफ्तार किया है। कोतवाल सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि हर्रावाला पुलिस चौकी के अंतर्गत चीता पुलिस के कांस्टेबल दीपक नेगी व सुनील ने अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जुबेर पुत्र मोहम्मद इकराम कारगी ग्रांट पटेलनगर थाना देहरादून निवासी को लक्ष्मण सिद्ध जंगल से पकड़ा। जिसके पास से एक खुंखरी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि अवैध खुंखरी रखने के अपराध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।

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