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    हरिद्वार में बढ़ सकता है पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल, 29 को खत्म हो रहा कार्यकाल

    त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव न होने की स्थिति में अधिकतम छह माह की अवधि के लिए पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं लेकिन कोविड काल को देखते हुए सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ले सकती है।

    By Raksha PanthriEdited By: Updated: Tue, 14 Sep 2021 04:30 PM (IST)
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    हरिद्वार में बढ़ सकता है पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल, 29 को खत्म हो रहा कार्यकाल।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव न होने की स्थिति में अधिकतम छह माह की अवधि के लिए पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं, लेकिन कोविड काल को देखते हुए सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ले सकती है। हरिद्वार जिले में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल इस वर्ष 29 मार्च, जिला पंचायत का 16 मई और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 10 जून को खत्म हो गया था।

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    पंचायतीराज एक्ट में निहित प्रविधानों के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले तक चुनाव न होने की दशा में पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। इसे देखते हुए शासन ने हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था।

    इस बीच जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, वार्ड परिसीमन जैसे कार्य हुए, लेकिन अभी आरक्षण आदि का निर्धारण नहीं हो पाया है। ऐसे में वहां जल्द ही पंचायत चुनाव होने की स्थिति नहीं बन पा रही है। अब ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल 29 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। नतीजतन शासन की पेशानी पर बल भी पड़ने लगे हैं। इस सबको देखते हुए मंथन शुरू हो गया है।

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    सूत्रों ने बताया कि एक्ट के हिसाब से तो प्रशासकों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन आपात स्थिति को देखते हुए सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है। कोरोना काल के मद्देनजर पूर्व में प्रदेश में जिला नियोजन समितियों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। इसी तर्ज पर हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उधर, सचिव पंचायतीराज नितेश झा ने बताया कि 16 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस मसले पर निर्णय लिया जा सकता है।

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