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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद

छात्रा का अपहरण कर दस दिन तक दुष्कर्म करने के दोषी केबल ऑपरेटर को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 17 Apr 2018 11:16 AM (IST)Updated: Thu, 19 Apr 2018 05:35 PM (IST)
अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद
अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद

देहरादून, [जेएनएन]: छात्रा का अपहरण कर दस दिन तक दुष्कर्म करने के दोषी केबल ऑपरेटर को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें 15 हजार रुपये बतौर सहायता पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना 18 अगस्त 2013 की है। हाईस्कूल में पढ़ने वाली सोलह वर्षीय एक छात्रा एमकेपी कॉलेज में छात्रवृत्ति की परीक्षा देने आई थी। इस दौरान राज उर्फ मनोज कुमार आहूजा पुत्र दलीप सिंह निवासी छिद्दरवाला, थाना डोईवाला अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा और छात्रा को जबरन गाड़ी में खींचकर उसका अपहरण कर लिया। 

इसके बाद राज छात्रा को लेकर रायवाला के एक मकान में गया, यहां उसने छात्रा को चार दिन तक रखा और धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। चौथे दिन राज उसे लेकर राजस्थान चला गया। राजस्थान के एक गांव में उसे 29 अगस्त 2013 तक बंधक बनाकर 

रखा। इस दौरान भी उसके साथ दुष्कर्म किया। 29 अगस्त को राज के नशे में होने के कारण छात्रा को वहां से भागने का मौका मिल गया। किसी तरह छात्रा हरिद्वार पहुंची और वहां से उसने परिजनों को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए। 

मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और बयान में राज का नाम प्रकाश में आया। अपहरण के दौरान राज का एक दोस्त भी गाड़ी में था, लेकिन कोतवाली से केवल राज के खिलाफ ही आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। 

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इसके बाद राज को जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया।

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