SIR In Uttarakhand: विशेष गहन पुनरीक्षण से सर्विस वोटर न हों चिंतित, निर्वाचन अधिकारी बोले- उनका नहीं होगा एसआइआर
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारी चल रही है, लेकिन सर्विस वोटर को एसआइआर से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुख्य निर् ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून: प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारी जोरों पर है। जिलों में मौजूदा मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है।
सैन्य कार्मिक बहुल उत्तराखंड में सर्विस वोटर में भी इसे लेकर उत्सुकता है। इस पर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सर्विस वोटर का एसआइआर नहीं होगा।
सर्विस वोटर को एसआइआर होने के बाद प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में पूर्व की भांति ही सर्विस वोटर श्रेणी में रखा जाएगा। यह जरूर है कि जिन सैन्य कर्मियों ने सर्विस वोटर के स्थान पर अपना नाम सामान्य वोटर के रूप में दर्ज किया है तो वे भी एसआइआर का हिस्सा बनेंगे।
उत्तराखंड के निवासी बड़ी संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बल, विदेश सेवा का हिस्सा हैं। इन तीनों श्रेणियों के मतदाताओं को सर्विस वोटर के रूप में चिह्नित किया जाता है।
हर वर्ष मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान पुनरीक्षित सर्विस मतदाता सूची भी जारी की जाती है। इस समय इनकी संख्या 89,812 है।
यद्यपि, इनमें से कई मतदाता स्वयं को सामान्य मतदाता के रूप में अपने क्षेत्र की स्थानीय मतदाता सूची में शामिल रखते हैं। अब जब प्री-एसआइआर चल रहा है तो इनके स्वजन और ऐसे मतदाता स्वयं भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं।
इस पर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास ने स्पष्ट किया कि सर्विस मतदाता एसआइआर में सीधे शामिल नहीं है। जब एसआइआर के बाद मतदाता सूची जारी होगी तो समानांतर रूप से सर्विस मतदाता की सूची भी जारी होगी।
यद्यपि, किसी सर्विस वोटर ने अपना नाम सामान्य मतदाता सूची में शामिल किया है तो उसे भी एसआइआर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जरूरत पड़ने पर उनसे भी आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे।
भारतीय नागरिक साबित करने को ये 11 दस्तावेज हैं मान्य
- पासपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
- पेंशनर्स पेमेंट आर्डर
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाण-पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
- वनाधिकार प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन
- परिवार रजिस्टर
- भूमि या भवन प्रमाण-पत्र
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