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आरओबी की एप्रोच रोड के नीचे टूटा सीवर का पाइप

सीवर लाइन का पाइप बिछाने के लिए अजबपुर आरओबी की एप्रोच रोड के नीचे बिना अनुमति सुरंग बनाने के बाद अब पेयजल निगम ने एक और कारनामे को अंजाम दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 18 Aug 2020 04:18 PM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2020 04:18 PM (IST)
आरओबी की एप्रोच रोड के नीचे टूटा सीवर का पाइप
आरओबी की एप्रोच रोड के नीचे टूटा सीवर का पाइप

देहरादून, जेएनएन। सीवर लाइन का पाइप बिछाने के लिए अजबपुर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की एप्रोच रोड के नीचे बिना अनुमति सुरंग बनाने के बाद अब पेयजल निगम ने एक और कारनामे को अंजाम दिया है। बरसात के मौसम को देखते हुए राजमार्ग खंड डोईवाला ने सीवरेज का काम बंद कराकर सुरंग के जिस मुहाने को बंद कर दिया था, वहां न सिर्फ सीवर का पाइप डालना पाया गया, बल्कि यह भी पता चला कि पाइप अचानक बीच से टूट गया है।

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इसकी जानकारी भी मंगलवार को राजमार्ग खंड को तब हुई, जब टूटे पाइप को बाहर निकालने के लिए पोकलैंड मशीन से खोदाई की जा रही थी। खोदाई के लिए भारी-भरकम पोकलैंड मशीन को आरओबी की सर्विस लेन की स्लैब वाली नाली के ऊपर से गुजार दिया गया। जिससे इसके ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद भी पेयजल निगम के अधिकारियों ने काम जारी रखते हुए सीवर पाइप के टूटे हिस्से को बाहर खींचने के लिए 25 गुणा 10 फीट का गड्ढा खोद दिया। राजमार्ग खंड के सहायक अभियंता प्रवीण सक्सेना ने बताया कि यह गड्ढा इतना बड़ा है कि नाली की नींव तक पहुंच गया है। ऐसे में नाली का यह भाग कभी भी ध्वस्त हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बारिश का पानी नाली के निचले क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में घुसने लगेगा। 

पेयजल निगम की इस लापरवाही पर राजमार्ग खंड डोईवाला के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने पेयजल निगम को फिर से नोटिस जारी किया है। नोटिस में नाली को नुकसान पहुंचाने पर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल काम बंद नहीं किया गया तो राजमार्ग खंड को एफआइआर कराने को बाध्य होना पड़ेगा। 

वहीं, पहला नोटिस राजमार्ग खंड की ओर से निगम को 14 अगस्त को भेजा गया था। 60 लाख रुपये की मांग के इस नोटिस में कहा गया है कि पेयजल निगम ने बिना अनुमति सीवर लाइन डालने के लिए जो सुरंग बनाई है, उससे एप्रोच रोड पर सूक्ष्म दरार आने के साथ हल्का धंसाव भी हो गया है। राजमार्ग खंड को अभी इस नोटिस का जवाब नहीं मिला है। 

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दुर्घटना हुई तो पेयजल निगम जिम्मेदार

नोटिस में राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने कहा है कि यदि बिना अनुमति किए जा रहे कार्यों से किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पेयजल निगम की होगी। ऐसी स्थिति में उनका कोई भी दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।

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