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    दहेज हत्या के अभियुक्त को सात साल का कठोर कारावास

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Wed, 22 Mar 2017 06:00 AM (IST)

    विकासनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

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    दहेज हत्या के अभियुक्त को सात साल का कठोर कारावास

    विकासनगर, [जेएनएन]: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने वर्ष 2010 के दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 
    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी कि 11 फरवरी 2010 में राजपाल पुत्र रामजीलाल निवासी खान आलमपुरा सहारनपुर ने कोतवाली की डाकपत्थर पुलिस चौकी में तहरीर दी कि उसकी पुत्री रीना का विवाह 13 अप्रैल 2008 में प्रदीप कुमार पुत्र कबूलचंद निवासी डांडा जीवनगढ़ मोहल्ला शिवपुरी से हुआ था। 
    शादी के बाद प्रदीप पत्नी रीना को दहेज के लिए तंग करने लगा, प्रदीप अपनी पत्नी से कहता था कि अपने पिता से दो लाख रुपये लाकर दो। प्रदीप को कई बार समझाया गया कि इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तो प्रदीप ने रीना को परेशान करने का क्रम जारी रखा। जिस पर प्रदीप को दो बार 25-25 हजार रुपये दिए पर वह खुश नहीं हुआ। 
    प्रदीप ने 10 फरवरी को रीना को जला दिया। प्रदीप शराब पीने का आदी था, जुआ खेलता था, अक्सर रीना से मारपीट करता था। घटना के समय प्रदीप मौके पर मौजूद रहा पर वह झुलसी रीना को अस्पताल नहीं ले गया। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ गिरीश चंद बिजल्वाण ने कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 
    मामले में 33 गवाहों में से 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया। एडीजे मोहम्मद सुल्तान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त प्रदीप को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। 

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