उत्तराखंड: 11 साल की सेवा पर बनेंगे सीनियर सुपरवाइजर, पढ़िए पूरी खबर
परिवहन विभाग में जल्द ही प्रवर्तन संवर्ग की नई नियमावली अस्तित्व में आ जाएगी। इससे न केवल प्रवर्तन सिपाहियों और प्रवर्तन सुपरवाइजरों की पदोन्नति हो पाएगी बल्कि इनके सापेक्ष रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्तियां भी हो सकेंगी
देहरादून, राज्य ब्यूरो। परिवहन विभाग में जल्द ही प्रवर्तन संवर्ग की नई नियमावली अस्तित्व में आ जाएगी। इससे न केवल प्रवर्तन सिपाहियों और प्रवर्तन सुपरवाइजरों की पदोन्नति हो पाएगी, बल्कि इनके सापेक्ष रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्तियां भी हो सकेंगी। प्रस्तावित नियमावली में 11 साल की सेवा पर सीनियर सुपरवाइजर बनाने का प्रविधान किया गया है।
परिवहन विभाग में सरकार ने कुछ समय पहले प्रवर्तन संवर्ग में पदोन्नति के लिए प्रवर्तन सीनियर सुपरवाइजर नाम से नया पद सृजित किया था। दरअसल, पहले प्रवर्तन संवर्ग में दो ही पद होते थे। पहला पद प्रवर्तन सिपाही या प्रवर्तन चालक का होता था। इनकी पदोन्नति केवल प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद पर होती थी। इसके बाद इनके पास पूरी सेवा में पदोन्नति के कोई और अवसर नहीं थे। इसे देखते हुए प्रवर्तन सिपाही लंबे समय से इसके लिए नया पद सृजित करने की मांग कर रहे थे।
हाईकोर्ट ने भी कुछ समय पहले प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रवर्तन के कार्यों को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए हर ब्लॉक में एक प्रवर्तन दल स्थापित करने को कहा गया। इस क्रम में विभाग ने प्रवर्तन सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सीनियर सुपरवाइजर का पद भी सृजित किया। हालांकि, तब से ही इसकी नियमावली का इंतजार किया जा रहा है। परिवहन मुख्यालय से इस संशोधित नियमावली को शासन में भेज दिया गया है।
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सूत्रों की मानें तो नियमावली में भर्ती के मानकों, शैक्षिक योग्यता के साथ ही नए पदों पर पदोन्नति के मानक भी तय किए गए हैं। इसके तहत पांच वर्ष की सेवा के बाद प्रवर्तन सिपाही सुपरवाइजर बन सकेंगे। वहीं सुपरवाइजर पद पर छह वर्ष की सेवा या कुल 11 वर्ष की सेवा के बाद सीनियर सुपरवाइजर बनाए जा सकेंगे। शासन में इस नीति पर मंथन हो चुका है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।