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    पैसेफिक मॉल को देना ही होगा पांच करोड़ का जुर्माना Dehradun News

    By BhanuEdited By:
    Updated: Wed, 08 Jan 2020 11:31 AM (IST)

    नगर निगम की ओर से व्यवसायिक संपत्तियों से वसूले जा रहे भवन कर में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ का जुर्माना अदा करना ही पड़ेगा।

    पैसेफिक मॉल को देना ही होगा पांच करोड़ का जुर्माना Dehradun News

    देहरादून, जेएनएन। नगर निगम की ओर से व्यवसायिक संपत्तियों से वसूले जा रहे भवन कर में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ का जुर्माना नगर निगम को अदा करना ही पड़ेगा। नगर निगम की ओर से लगाए जुर्माने के फैसले को चुनौती देकर हाईकोर्ट गए मॉल प्रबंधन की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। 

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    इससे पहले बीते माह सिविल कोर्ट ने भी मॉल प्रबंधन को आदेश दिया था कि वह जुर्माना नगर निगम में छह जनवरी तक जमा कराए। उसके बाद उसकी अपील पर सुनवाई होगी। मॉल प्रबंधन की ओर से सिविल कोर्ट में भी पक्ष रखते हुए मामला हाईकोर्ट में लंबित बताया गया। सिविल कोर्ट ने एक सप्ताह बाद दोनों पक्षों को हाजिर होने को कहा है। 

    निगम की ओर से शहर में आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों से सेल्फ असेसमेंट की प्रणाली के तहत भवन कर वसूला जाता है। असेसमेंट में हेराफेरी पकड़े जाने पर पिछले माह नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 50 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की तो भारी अनियमितताएं मिलीं।

    अनियमितता के आरोपित पंद्रह प्रतिष्ठानों को निगम की ओर से चार गुना जुर्माने संग धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। पैसेफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 48992031 रुपये जुर्माने का नोटिस भेजा गया था। पैसेफिक डेवलपमेंट के मामले में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने खुद सुनवाई की थी, जबकि शेष मामलों में उपनगर आयुक्त सोनिया पंत ने सुनवाई की। 

    सुनवाई में पैसेफिक मॉल में सेल्फ असेसमेंट में गड़बड़ी पाई गई थी एवं निगम की ओर से लगाया गया जुर्माना सही पाया गया था। नगर आयुक्त ने मॉल प्रबंधन को 48992031 रुपये निगम में जमा कराने के आदेश दिए थे। इसके विरुद्ध मॉल प्रबंधन ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनींद्र मोहन पांडेय के यहां अपील दाखिल की थी। 

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    मामले में 24 दिसंबर को सुनवाई के बाद अदालत ने यह जुर्माना छह जनवरी तक नगर आयुक्त दफ्तर में जमा कराने को कहा था। यह रकम जमा कराने के बाद ही अपील पर सुनवाई होनी थी। आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में मॉल से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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