Move to Jagran APP

पैसेफिक मॉल को देना ही होगा पांच करोड़ का जुर्माना Dehradun News

नगर निगम की ओर से व्यवसायिक संपत्तियों से वसूले जा रहे भवन कर में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ का जुर्माना अदा करना ही पड़ेगा।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 11:31 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 11:31 AM (IST)
पैसेफिक मॉल को देना ही होगा पांच करोड़ का जुर्माना Dehradun News
पैसेफिक मॉल को देना ही होगा पांच करोड़ का जुर्माना Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। नगर निगम की ओर से व्यवसायिक संपत्तियों से वसूले जा रहे भवन कर में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ का जुर्माना नगर निगम को अदा करना ही पड़ेगा। नगर निगम की ओर से लगाए जुर्माने के फैसले को चुनौती देकर हाईकोर्ट गए मॉल प्रबंधन की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। 

loksabha election banner

इससे पहले बीते माह सिविल कोर्ट ने भी मॉल प्रबंधन को आदेश दिया था कि वह जुर्माना नगर निगम में छह जनवरी तक जमा कराए। उसके बाद उसकी अपील पर सुनवाई होगी। मॉल प्रबंधन की ओर से सिविल कोर्ट में भी पक्ष रखते हुए मामला हाईकोर्ट में लंबित बताया गया। सिविल कोर्ट ने एक सप्ताह बाद दोनों पक्षों को हाजिर होने को कहा है। 

निगम की ओर से शहर में आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों से सेल्फ असेसमेंट की प्रणाली के तहत भवन कर वसूला जाता है। असेसमेंट में हेराफेरी पकड़े जाने पर पिछले माह नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 50 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की तो भारी अनियमितताएं मिलीं।

अनियमितता के आरोपित पंद्रह प्रतिष्ठानों को निगम की ओर से चार गुना जुर्माने संग धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। पैसेफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 48992031 रुपये जुर्माने का नोटिस भेजा गया था। पैसेफिक डेवलपमेंट के मामले में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने खुद सुनवाई की थी, जबकि शेष मामलों में उपनगर आयुक्त सोनिया पंत ने सुनवाई की। 

सुनवाई में पैसेफिक मॉल में सेल्फ असेसमेंट में गड़बड़ी पाई गई थी एवं निगम की ओर से लगाया गया जुर्माना सही पाया गया था। नगर आयुक्त ने मॉल प्रबंधन को 48992031 रुपये निगम में जमा कराने के आदेश दिए थे। इसके विरुद्ध मॉल प्रबंधन ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनींद्र मोहन पांडेय के यहां अपील दाखिल की थी। 

यह भी पढ़ें: नगर निगम ने खुद की बिल्डिंग पर भी लगाया हाउस टैक्स Dehradun News

मामले में 24 दिसंबर को सुनवाई के बाद अदालत ने यह जुर्माना छह जनवरी तक नगर आयुक्त दफ्तर में जमा कराने को कहा था। यह रकम जमा कराने के बाद ही अपील पर सुनवाई होनी थी। आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में मॉल से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें: हाउस टैक्स जमा करने के लिए लगाए तीन अतिरिक्त काउंटर Dehradun News


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.