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अब सड़क व अन्य स्थानों पर फेंका मास्क तो होगा 500 रुपये जुर्माना

प्रदेश सरकार ने अब चिह्नित स्थानों के अलावा इधर-उधर मास्क फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। पहले यह व्यवस्था केवल कुंभ क्षेत्र के लिए की गई थी अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 07:47 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 07:47 AM (IST)
अब सड़क व अन्य स्थानों पर फेंका मास्क तो होगा 500 रुपये जुर्माना
प्रदेश सरकार ने अब चिह्नित स्थानों के अलावा इधर-उधर मास्क फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने अब चिह्नित स्थानों के अलावा इधर-उधर मास्क फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। पहले यह व्यवस्था केवल कुंभ क्षेत्र के लिए की गई थी, अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके लिए महामारी एक्ट में संशोधन किया गया है।

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प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद मास्क पहनना अनिवार्य किया है। बगैर मास्क पहने पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है। इसके तहत बगैर मास्क पहने पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माने का प्रविधान है। तीसरी बार यही गलती दोहराने पर जुर्माने की धनराशि बढ़ा कर एक हजार रुपये की गई है। अब कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे कम हो रहा है तो आमजन भी इसमें लापरवाही बरत रहा है। इस समय कूड़े दान के बाहर व सड़कों पर इधर-उधर मास्क पड़े देखे जा सकते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

मास्क के उपयोग के बाद इसे कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। आमजन द्वारा इसे लेकर की जा रही लापरवाही को देखते हुए अब सरकार ने इसमें भी 500 रुपये जुर्माना करने का निर्णय लिया है। संशोधित महामारी एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कूड़ेदान या निर्धारित स्थल से इतर मास्क फेंकता पकड़ा गया तो उससे यह जुर्माना राशि वसूली जाएगी। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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