दून में एमडीडीए ने सख्ती दिखाते हुए लिया बड़ा फैसला, दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर पर प्रतिबंध
देहरादून में एमडीडीए ने बिल्डर फ्लोर के निर्माण पर सख्ती करते हुए दो मंजिल से अधिक निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर भवन सील किया जाएगा और संबंधित बिल्डर पर एफआईआर दर्ज होगी। यह फैसला शहर में पार्किंग की समस्या और अवैध निर्माण को रोकने के लिए लिया गया है।

सांकेतिक तस्वीर।
अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून: शहर में अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे बिल्डर फ्लोर निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
दो मंजिल के निर्माण की अनुमति
केवल दो मंजिल के निर्माण की अनुमति दी जाएगी, वह भी स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य रूप से बनाने पर। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले बिल्डरों के नक्शों को स्वीकृत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकरण ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए समस्त लंबित प्रोजेक्ट और प्रस्तावों की समीक्षा भी शुरू कर दी है।
पैदा हो रहा था पार्किंग संकट
एमडीडीए के अनुसार, शहर में छोटे प्लाटों पर बाहरी नक्शा पास कर तीन से चार मंजिल तक फ्लोर खड़े किए जा रहे थे। कई बिल्डर स्टिल्ट पार्किंग दिखाकर अतिरिक्त मंजिल बेचते थे और बाद में स्टिल्ट को भी दुकानों अथवा कमरों में बदल देते थे, जिससे इलाकों में पार्किंग संकट, जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही थी।
तुरंत किया जाएगा सील
इसके अलावा, कई निर्माण में फायर सेफ्टी, रोड व प्लाट साइज जैसे मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि रोक के बाद भी दो से अधिक मंजिल का निर्माण पाया गया तो भवन को तुरंत सील किया जाएगा व संबंधित बिल्डर, मालिक व ठेकेदार पर एफआइआर दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रोजेक्टों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

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