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    Lockdown 3: उत्तराखंड में चार मई से आगे के लिए कल जारी होगी एसओपी, जानिए कहां क्या रियायत होगी

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Fri, 01 May 2020 10:40 PM (IST)

    Lockdown 3 उत्तराखंड के ग्रीन ऑरेंज जोन क्षेत्रों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस गाइडलाइन के मुताबिक जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है।

    Lockdown 3: उत्तराखंड में चार मई से आगे के लिए कल जारी होगी एसओपी, जानिए कहां क्या रियायत होगी

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। Lockdown 3: चार मई से प्रस्तावित लॉकडाउन-तीन में उत्तराखंड के ग्रीन, ऑरेंज जोन क्षेत्रों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस गाइडलाइन के मुताबिक जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) शनिवार को जारी की जाएगी। 

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    केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-तीन के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार इस गाइडलाइन का अध्ययन कर रही है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक परिवहन में दी गई छूट पर राज्य सरकार व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन में जुट गई है। आपदा प्रबंधन और वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक एसओपी(Standard Operating Procedure) शनिवार को जारी की जाएगी। फिलहाल तीन मई तक वर्तमान में लागू व्यवस्थाएं ही जारी रहेंगी। नई गाइडलाइन चार मई से प्रभावी होंगी। 

    रियायतें: 

    ग्रीन जोन 

    -जिलों में यातायात बस 50 फीसद क्षमता के साथ शुरू होंगी

    -बस डिपो भी 50 फीसद क्षमता से हो सकेंगे संचालित

    -अंतरराज्यीय कार्गो वाहन चलेंगे

    -डीएम छूट को कर सकेंगे कम

    -अंतरराज्यीय यातायात, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, खेल मैदान, बार, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित।

    -अन्य सभी कार्य हो सकेंगे

    ऑरेंज जोन:

    -अंतरराज्यीय यातायात, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, खेल मैदान, बार, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित

    -शेष सब खुला रहेगा

    -जिले के भीतर और अन्य जिलों में बसें चलेंगी

    -एक ड्राइवर और दो पैसेंजर के साथ चल सकेंगी कैब

    -चौपहिया वाहन में दो यात्रियों को अनुमति

    -कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं

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    रेड जोन: 

    -कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक संचालन पर रोक

    -सार्वजनिक परिवहन, मॉल, बाजार, कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बंद

    -कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट के बाहर कुछ छूट

    -राज्य के भीतर और जिले के भीतर सार्वजनिक परिवहन पर रोक

    -बार्बर शॉप, सेलून और स्पा को अनुमति नहीं

    -अनुमति लेकर होगा लोगों और वाहनों का आवागमन

    -ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को रहेगी छूट

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