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बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम तीस दिन में करना होगा अदा Dehradun News

बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में क्लेम अदायगी के साथ ही कंपनी को मानसिक क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 04:40 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 04:40 PM (IST)
बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम तीस दिन में करना होगा अदा Dehradun News
बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम तीस दिन में करना होगा अदा Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में क्लेम अदायगी के साथ ही कंपनी को मानसिक क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है। तय अवधि में भुगतान न करने पर परिवाद प्रस्तुत करने से भुगतान की तिथि तक नौ फीसद सालाना ब्याज भी देना होगा। 

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ऋषिकेश निवासी सत्य प्रसाद व्यास ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। वादी के अनुसार उन्होंने अपने ट्रक का उक्त कंपनी से बीमा करवाया था। जोशीमठ से ऋषिकेश आते वक्त ट्रक चमोली बाजार से आगे दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के ड्राइवर और क्लीनर का भी कुछ पता नहीं चला। घटना की सूचना उन्होंने लिखित रूप में बीमा कंपनी को दी और दस्तावेजी कार्रवाई भी पूर्ण की। 

इसके बाद सर्वेयर ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि क्लेम की राशि जल्द ही प्रदान कर दी जाएगी। पर कई चक्कर काटने के बाद भी क्लेम अदा नहीं किया गया। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने तमाम साक्ष्य के आधार पर यह माना कि उक्त वाहन 5 लाख 60 हजार रुपये की सीमा तक बीमित था। बीमा अवधि में दुर्घटना हुई।

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बीमा कंपनी ने विधि सम्मत प्रक्रिया के आधार पर क्लेम निस्तारित नहीं किया है, जबकि अपेक्षित दस्तावेज उसके सर्वेयर को उपलब्ध करा दिए गए थे। ऐसे में वादी मानसिक पीड़ा से गुजरा है। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को क्लेम अदायगी के साथ ही 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये वाद व्यय के देने का आदेश दिया है। 

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