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    शादी के लिए लिए बैंक्वेट हॉल पर पाबंदी खत्म, जान लें क्या हैं नियम

    By Edited By:
    Updated: Sat, 13 Jun 2020 06:05 PM (IST)

    सरकार ने विवाह और इससे जुड़े समारोहों के लिए बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल पर पाबंदी हटा ली है। इनमें होने वाले समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

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    शादी के लिए लिए बैंक्वेट हॉल पर पाबंदी खत्म, जान लें क्या हैं नियम

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने विवाह और इससे जुड़े समारोहों के लिए बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल पर पाबंदी हटा ली है। इनमें होने वाले समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कोरोना से अत्यधिक संक्रमित शहरों से आने वाले दूल्हा-दुल्हन के एसिम्टोमैटिक रिश्तेदारों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी, शर्त ये है कि वह ठहरने वाले स्थान या विवाह से जुड़े स्थानों से केवल बैंक्वेट हाल या होटल तक ही आ-जा सकेंगे। 
    उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की। इसमें बीती सात जून को जारी गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। विवाह समारोह में शामिल होने वाले सभी एसिम्टोमैटिक मेहमानों को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें सुरक्षित शारीरिक दूरी के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। 
    बैंक्वेट हॉल या कम्युनिटी हॉल के प्रबंधन को अपने कर्मचारियों के साथ ही समारोह में आने वाले सभी मेहमानों की प्रवेशद्वार पर ही समुचित थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। साथ में इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। उन्होंने कोरोना से सुरक्षा और शारीरिक दूरी से संबंधित केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन प्रविधानों का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा।
    शनिवार और रविवार को बाजार बंद 
    देहरादून में दो दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी प्रकार के व्यापारिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। इसी के तहत शनिवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहे और लोगों की भीड़ भी ज्यादा नजर नहीं आई। इसके साथ ही रविवार को भी बाजार बंद रहेंगे।
    सब्जी की उपलब्धता घटी 
    बाहर से आवक न होने के कारण दून में सब्जी की उपलब्धता घटने लगी है। स्थानीय किसानों और विकासनगर, ऋषिकेश से ही दून में आपूर्ति हो रही है। हालांकि, मंडी समिति ने सोमवार से आवक बढ़ने की उम्मीद जताई है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से ही निरंजनपुर मंडी बंद है। 11 जून को प्रशासन ने मंडी को 14 जून तक बंद रखने का आदेश दिया। मंडी समिति की ओर से लगातार वाहनों के माध्यम से शहर में फल-सब्जी की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, आपूर्ति सुचारू है, लेकिन बाहरी राज्यों से आवक न होने के कारण उपलब्धता घटने लगी है। 

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