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    Uttarakhand News: बार एसोसिएशन के नाम से हाईकोर्ट को भेजी जिला जज की झूठी शिकायत, असत्य वीडियो भी भेजने का आरोप

    By Vijay joshi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Jan 2024 08:37 AM (IST)

    जिला जज के विरुद्ध हाईकोर्ट में झूठी शिकायत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि फर्जी शिकायत पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नहीं थी। लिफाफे के बाहर भेजने वाले का नाम हेम वशिष्ठ एडवोकेट कोर्ट कंपाउंड चमोली लिखा था। कहा कि उक्त शिकायत पूर्ण रूप से फर्जी व कूटरचित थी क्योंकि हेम वशिष्ट नाम का कोई अधिवक्ता चमोली जिला न्यायालय में नहीं है।

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    Uttarakhand News: बार एसोसिएशन के नाम से हाईकोर्ट को भेजी जिला जज की झूठी शिकायत

    जागरण संवाददाता, देहरादून। चमोली में जिला जज रहे उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारी के विरुद्ध चमोली बार एसोसिएशन के नाम से हाईकोर्ट में झूठी शिकायत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। न्यायिक सेवा अधिकारी ने तत्कालीन महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर संदेह जताते हुए नेहरू कालोनी थाने में शिकायत दी है।

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    नेहरू कालोनी थाने में उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी धनंजय चतुर्वेदी ने शिकायत दी। बताया कि दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक वह जिला जज चमोली के पद पर कार्यरत रहे। 19 मई 2023 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हल्द्वानी से उनके विरुद्ध एक झूठी शिकायत जिला बार एसोसिएशन चमोली के नाम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश निबंधक (सतर्कता) व एक न्यायाधीश को डाक से भेज दी।

    हस्ताक्षर व दिनांक नहीं थी अंकित

    आरोप है कि फर्जी शिकायत पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नहीं थी। लिफाफे के बाहर भेजने वाले का नाम हेम वशिष्ठ एडवोकेट कोर्ट कंपाउंड, चमोली लिखा था। कहा कि उक्त शिकायत पूर्ण रूप से फर्जी व कूटरचित थी, क्योंकि हेम वशिष्ट नाम का कोई अधिवक्ता चमोली जिला न्यायालय में नहीं है। शिकायत के साथ एक पैन ड्राइव भी भेजी गई थी, जिसमें कुछ विडियो क्लिप थीं।

    उन्होंने वीडियो को असत्य व भ्रामक बताया। कहा कि उन्हें अपने न्यायालय में तत्समय तैनात महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर संदेह है। संभवत: उसने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचकर यह कृत्य किया।

    इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें 18 दिसंबर 2023 को आदेश पारित कर इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित विधिक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिस पर वह पुलिस कार्रवाई के लिए शिकायत दे रहे हैं। उन्होंने मामले में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

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