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    देहरादून वालों सावधान! शहर के अंदर से गुजरेंगे डंपर, खुद करें अपना बचाव

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए यातायात पुलिस ने 10 डंपरों को शहर के अंदर चलाने की अनुमति दी है। ये डंपर कुआंवाला-कचहरी मार्ग पर सुबह 11 से 12:30 और दोपहर 3 से 5 बजे के बीच चलेंगे। पीक आवर में डंपरों के चलने से जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है और स्थिति की समीक्षा करने की बात कही है।

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    ग्रीन बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य के लिए यातायात पुलिस ने 10 डंपर चलाने को दी अनुमति. File

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के अंदर यातायात के दबाव के बीच यातायात पुलिस ने 10 डंपरों को शहर के अंदर से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह खनन डंपर शहर के अंदर से प्रतिबंधित समय में गुजरेंगे। 30 जून तक 10 डंपर नियमित रूप से कुआंवाला से रिस्पनापुल- पुरानी बाइपास चौकी- माता मंदिर रोड-धर्मपुर चौक- नेगी तिराहा-रेसकोर्स चौक-हरिद्वार रोड से कचहरी तक पहुंचेंगे और इसी रूट से वापस होंगे।
    हरिद्वार रोड स्थित पुराने रोडवेज वर्कशाप में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

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    बिल्डिंग का निर्माण कर रही कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्माण सामग्री से लोड डंपर चलाने की अनुमति मांगी गई थी। ऐसे में यातायात पुलिस ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के खनन डंपरों को शहर के अंदर चलने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह डंप सुबह 11 से 12:30 बजे तक एवं दोपहर तीन बजे से पांच बजे के बीच चलेंगे।

    पीक टाइम में डंपर चलने और लगेगा जाम

    शहर के अंदर पीक समय सुबह 11 बजे 12 बजे तक होता है। इसके अलावा स्कूलों में दो से तीन बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होती है। यातायात पुलिस ने जो रूट डंपर चलाने के लिए दिए हैं उस रूट पर बड़ी संख्या में स्कूल आते हैं। इसके अलावा माता मंदिर रोड से पुरानी बाइपास चौकी तक हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में शहर के अंदर डंपर चलने से हादसे का खतरा भी बढ़ सकता है।

    यातायात पुलिस ने रखी हैं शर्तें

    • वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा नहीं किया जाएगा
    • वीवीआइपी-जुलूस व स्कूल खुलने व बंद होने के समय अनुमति निरस्त रहेगी
    • खनन डंपर ओवरलोड व ओवरस्पीड में नहीं चलेगा
    • डंपर एक साथ नहीं आएंगे, आधे-आधे घंटे के अंतराल में आएंगे
    • किसी भी दुर्घटना व असुरक्षा की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी व वाहन स्वामी की होगी
    • कार्य के लिए वाहनों की गति 20 किमी प्रति घंटा रहेगी

     कुछ शर्तों के साथ डंपरों को प्रतिबंधित समय में शहर के अंदर दाखिल होने की अनुमति दी गई है। इसका रिव्यू किया जा रहा है, यदि जाम की स्थिति होती है तो अनुमति को निरस्त किया जाएगा। - जितेंद्र जोशी, निरीक्षक यातायात

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