Corona Curfew In Dehradun: सभी नगर क्षेत्रों में कर्फ्यू, जरूरी प्रतिष्ठान खुलेंगे दोपहर दो बजे तक; ये नियम हैं लागू
Corona Curfew In Dehradun कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए तीन मई तक लगाए गए कोविड कर्फ्यू में अब आवश्यक सेवाओं की दुकानें दो बजे तक ही खुलेंगी। इसके साथ ही अब अन्य पालिका क्षेत्र में भी कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Corona Curfew In Dehradun जिला प्रशासन ने तीन मई सुबह पांच बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया है। नगर पालिका मसूरी, डोईवाला, विकासनगर और हरबर्टपुर में भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक कर्फ्यू सिर्फ देहरादून नगर निगम, कैंट बोर्ड (गढ़ी व क्लेमेनटाउन) और ऋषिकेश नगर क्षेत्र में ही लागू था। इसके साथ ही इन सभी नगर क्षेत्रों में आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठान खोलने का समय शाम चार बजे से दो घंटा घटाकर दोपहर दो बजे तक कर दिया गया है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, इस समय कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। सर्वाधिक संक्रमण देहरादून शहर क्षेत्र और ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। अन्य शहरी क्षेत्रों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए जिले के सभी नगर निकायों में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में भी कोरोना कर्फ्यू में किए गए प्रतिबंध व छूट के प्रविधान प्रभावी होंगे।
कोरोना कर्फ्यू में यह नियम लागू
- फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) के प्रतिष्ठान, राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान व पशु चारे के प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे तक खुलेंगे।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।
- रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
- आवश्यक सेवा के वाहनों और सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।
- विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट आदि को छूट। हालांकि, सिर्फ 50 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की अनुमति।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
- मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।
- जो व्यक्ति उपचार के लिए जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।
- पोस्ट ऑफिस व बैंक खोले जा सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार और कार्मिकों को छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।
इनके लिए पास जरूरी
सेवाएं, पास जारीकर्ता अधिकारी
- केंद्र व राज्य सरकार के आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठान : अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व
- समस्त बैंकिंग सेवा, वित्तीय सेवा व बीमा कंपनी: संबंधित शाखा प्रबंधक
- पौधरोपण, वनाग्नि रोकथाम, वन्यजीव सुरक्षा: संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी
- कृषि कार्य, कृषि श्रमिक: मुख्य कृषि अधिकारी
- बागवानी संबंधी कार्य: मुख्य उद्यान अधिकारी
- पशुपालन व संबंधित कार्य: मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
- आकस्मिक स्थिति में आवागमन: उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष
- बिजली-पानी की सेवा: संबंधित अधिशासी अभियंता
एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन को ऑनलाइन मिलेगा पास
यदि किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करना है तो उसके लिए http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण कराना होगा।
सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेंगे
कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर में सिटी बस, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा। यदि कोई व्यक्ति बाहर से ट्रेन, बस या हवाई जहाज से आ रहा है तो उसे शहर में प्रवेश करने की छूट रहेगी। इसी तरह शहर से बाहर जाने की भी छूट रहेगी। इसके लिए टैक्सी बुकिंग सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो व्यक्ति निजी वाहन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर या पास बनवाकर आवागमन करना होगा।
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