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स्कूल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में निदेशक समेत चार की जमानत अर्जी खारिज

जीआरडी वर्ल्‍ड स्कूल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्कूल की निदेशक, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी व उसकी पत्नी समेत चार आरोपितों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 13 Oct 2018 10:33 AM (IST)Updated: Sat, 13 Oct 2018 10:33 AM (IST)
स्कूल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में निदेशक समेत चार की जमानत अर्जी खारिज

देहरादून, [जेएनएन]: जीआरडी वर्ल्‍ड स्कूल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्कूल की निदेशक, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी व उसकी पत्नी समेत चार आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी है। बहस के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

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भाऊवाला स्थित जीआरडी वर्ल्‍ड स्कूल में नाबालिग छात्रा से 14 अगस्त को हाईस्कूल व इंटर के चार छात्रों ने दुष्कर्म किया था। घटना के बाद छात्रा गर्भवती हो गई। इसके बाद प्रबंधन ने छात्रा को डरा-धमकाकर उसका गर्भपात करा दिया। 

मामले में स्कूल की निदेशक लता गुप्ता, प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी दीपक मल्होत्रा व उसकी पत्नी तनू, आया मंजू व इंटर के छात्र सर्वजीत पर सहसपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत है। 

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित तीन छात्र नाबालिग हैं, जिन्हें हरिद्वार बाल सुधार गृह में रखा गया है। विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह ने बताया कि आरोपितों के अपराध बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और सभी के खिलाफ सहसपुर पुलिस ने पर्याप्त सबूत भी जुटाए हैं। 

बुधवार को स्कूल की निदेशक, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी व उसकी पत्नी की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। अदालत ने इन चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

आया मंजू के अधिवक्ता ने दो दिन पूर्व ही जमानत याचिका वापस ले ली थी। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि स्कूल की निदेशक समेत अन्य आरोपितों की जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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