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उत्‍तराखंड में कोरोना पाबंदी बढ़ी, 12वीं तक के स्‍कूल बंद, राजनीतिक रैलियों पर 16 तक रोक; जानिए पूरी गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्‍य सरकार ने कोविड पाबंदी बढ़ाई है। 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां सार्वजनिक समारोह धरना-प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आंगनबाडी केंद्र से 12वीं तक के स्‍कूल नहीं खुलेंगे। जिम शापिंग माल थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल पाएंगे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 07 Jan 2022 10:00 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jan 2022 10:27 PM (IST)
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्‍य सरकार ने कोविड पाबंदी बढ़ाई है।

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून।  प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। शुक्रवार देर शाम शासन की ओर से इस सिलसिले में जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। यद्यपि, इस दौरान आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) पर रोक रहेगी। इस तिथि तक राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार नौ जनवरी से प्रभावी होंगे।

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पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 814 नए मामले सामने आए और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2022 हो गई है। यद्यपि, सरकार ने राज्य में पूर्व में रात्रि कफ्र्यू लागू कर दिया था। पांच जनवरी को इसकी अवधि में दो घंटे की बढ़ोतरी करते हुए इसका समय रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक कर दिया गया। साथ ही कोविड प्रोटोकाल के कड़ाई से अनुपालन को गाइडलाइन जारी की गई।

अब सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इस संबंध में जारी नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक ही खुलेंगे और बाजारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होने वाली गतिविधियां

गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। होटलों में स्थित कांफ्रेस हाल, स्पा व जिम का संचालन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा।

विवाह समारोह में संख्या सीमित

राज्य में विवाह समारोह में भी भाग लेने के लिए व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है। विवाह समारोह स्थल (बंद व खुले स्थान) की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर

कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। यानी, इनमें परीक्षार्थी निर्बाध रूप से शामिल हो सकेंगे।

राज्य में प्रवेश को प्रतिबंध

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी है। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सख्ती से होगा अनुपालन

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडली, शांपिंग माल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हर जिले में जागरूकता अभियान

कोरोना व इसके नए वैरिएंट से बचाव के लिए प्रत्येक जिले में आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नई गाइडलाइन में इसका प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन की डबल डोज से आच्छादित करने को तेजी से कार्यवाही की जाएगी।

ये सेवाएं 24 घंटे होंगी संचालित

सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, तेल और गैस क्षेत्र के उत्पादों उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण व फुटकर बिक्री, राज्य स्तर पर बिजी का उत्पादन पारेषण व वितरण, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, नगर निकायों में जल, स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र, संचार सेवाएं, सभी मालवाहक वाहनों का राज्य व अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री का परिवहन, कृषि, उद्यान, पशुपालन से संबंधित गतिविधियां, सरकारी व निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण गतिविधियों को 24 घंटे संचालन की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन सुचारू होगा। राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय परिवहन का संचालन परिवहन विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि के अनुसार होगा।

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