Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दून-मसूरी में खुलकर मनाएं नए साल का जश्न, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्‍यान; वरना डीएल कैंसिल 

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    देहरादून और मसूरी में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। विंटर कार्निवाल के दौरान सड़कों पर तेज गति से गाड़ी चलान ...और पढ़ें

    Hero Image

    विंटर कार्निवाल, क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट नाइट पर दुर्घटना रोकने को परिवहन विभाग के निर्देश। प्रतीकात्‍मक

    अंकुर अग्रवाल, देहरादून। मसूरी में 24 दिसंबर से शुरू हो रहे विंटर कार्निवाल के साथ ही अगले दिन क्रिसमस और फिर नए साल के जश्न को लेकर सड़कों पर अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ाने वाले वाहन सवारों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। शीतकालीन पर्यटन सीजन में आप चाहे मसूरी में जश्न मनाएं या फिर दून में, शर्त ये है कि गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर संयमित रहकर गाड़ी का संचालन करेंगे तो परिवहन विभाग की टीम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जश्न की आड़ में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों पर परिवहन विभाग किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगा। ऐसे लोग अपनी जान के साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराध में विभाग ऐसे चालकों के विरुद्ध सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई करेगा।

    आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे अपराध में तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करने या सीधे लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई का प्रविधान है। लाइसेंस निलंबित होने पर संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस नहीं बना सकेगा। गाड़ी का कैमरों के माध्यम से आनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के साफ्टवेयर में ब्लाक कर दिया जाएगा। आरटीओ ने कहा कि जश्न की आड़ में हुड़दंग करने या सड़क पर लापरवाही व अनियंत्रित गति से वाहन चलाकर किसी अन्य की जान को खतरे में डालने वालों पर ही प्रवर्तन टीमों का फोकस रहेगा। हालांकि, दुपहिया पर हेलमेट न पहनने व ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।

    आरटीओ ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नव वर्ष के जश्न में थर्टी फर्स्ट नाइट पर सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ सभी प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा।

    इन इलाकों में रफ्तार का खेल

    मसूरी रोड, राजपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहस्रधारा बाइपास, जीएमएस रोड, कैंट रोड, रेसकोर्स, जोगीवाला रिंग रोड, चकराता रोड, बलबीर रोड, वसंत विहार, क्लेमेनटाउन, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास।

    शहर के 19 खतरनाक जोन

    घंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन, जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आइएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आराघर जंक्शन, रेसकोर्स चौराहा, केडीएमआइपी चौक, किशननगर तिराहा, मोहब्बेवाला चौक और सर्वे चौक।

    इन अपराध में डीएल होगा निरस्त

    • शराब पीकर वाहन चलाना
    • मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना
    • बेलगाम गति से वाहन चलाना
    • चौराहे-तिराहे पर रेड लाइट जंप करना
    • भार वाहन में ओवरलोडिंग करना
    • भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना

    यह भी पढ़ें- New Year 2026 पर देहरादून, मसूरी व ऋषिकेश में ट्रैफिक डायवर्ट, 30 दिसंबर से एक जनवरी तक कई रूट पर नो एंट्री

    यह भी पढ़ें- मसूरी से अमृतसर तक 500 किमी स्केटिंग रैली के 50 साल, मसूरी में फिर मनाया जाएगा स्वर्ण जश्न