धोखाधडी में पूर्व प्रधान समेत तीन पर मुकदमा, SC में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली आतिया से जुड़ा है मामला
फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के मामले में पुलिस ने सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान समेत तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लक्सर(हरिद्वार), जेएनएन। जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता के स्थायी निवास को लेकर फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के मामले में पुलिस ने सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान समेत तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली अतिया साबरी से जुड़ा है।
सुल्तानपुर निवासी मोहम्मद रिजवान ने एसपी देहात को शिकायत कर बताया कि उनकी बहन अतिया साबरी का अपने पति वाजिद, ससुर सईद अहमद के साथ तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके पति और ससुराल वालों ने अतिया के नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उन्हें चेक बाउंस के झूठे मामले में भी फंसाने का प्रयास किया था। आरोपित पहले भी जेल जा चुके हैं।
रिजवान के अनुसार, उनके भाई मोहम्मद अफजाल जलविद्युत निगम उत्तराखंड में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। आरोपित वाजिद और उसके पिता सईद अहमद निवासीगण ग्राम जसोदरपुर ने पूर्व ग्राम प्रधान उमर आदिल के साथ मिलकर 18 फरवरी 2014 को एक फर्जी प्रमाणपत्र तैयार किया। इसमें उन्हें व उनके परिवार को सुल्तानपुर के बजाय सहारनपुर उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी दर्शाया गया। इसके बाद उनके भाई मोहम्मद अफजाल पर फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत की गई।
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जांच में मामला गलत पाया गया। उन्होंने आरटीआइ से जानकारी की तो ग्राम प्रधान से ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार किया। रिजवान ने पूर्व प्रधान उमर आदिल, वाजिद और सईद अहमद पर धोखाधड़ी कर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर स्टांप के जरिए फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की। एसपी देहात ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पूर्व प्रधान समेत तीनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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