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ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर पिता-पुत्री के खिलाफ मुकदमा

बाहरी राज्य से आने की सूचना छिपाने पर मुनिकीरेती पुलिस ने शीशमझाड़ी निवासी पिता व पुत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 09:51 AM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 12:05 PM (IST)
ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर पिता-पुत्री के खिलाफ मुकदमा
ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर पिता-पुत्री के खिलाफ मुकदमा

ऋषिकेश, जेएनएन। बाहरी राज्य से आने की सूचना छिपाने पर मुनिकीरेती पुलिस ने शीशमझाड़ी निवासी पिता व पुत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिता-पुत्री समेत इस परिवार के नौ सदस्य कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां अब तक छह गलियों को कंटेनमेंट बना दिया गया है। 

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 थाना प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि शीशमझाड़ी गली नंबर नौ निवासी सूर्यभान पुत्र रामभज थाना मुनिकीरेती के घर में नौ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पता चला है कि सूर्यभान की पुत्री सीमा पत्नी अमरजीत निवासी रेवाड़ी हरियाणा, रक्षाबंधन से दो दिन पूर्व अपने मायके आई थी। सूर्यभान ने जान-बूझकर अपनी बेटी के आगमन की सूचना प्रशासन को नहीं दी। यही नहीं उसकी पुत्री सीमा ने भी पुलिस को इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने बताया कि अपने आगमन की सूचना छिपाने को लेकर थाना मुनिकीरेती में कैलाश गेट चौकी प्रभारी वीकेंद्र कुमार ने सूर्यभान व उनकी पुत्री सीमा के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।  

कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने पर मुकदमा 

मुनिकीरेती पुलिस ने कंटेनमेंट एरिया छोड़ कर बाहर जाने वाली एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि शीशमझाड़ी के गली संख्या पांच को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रविवार को गली नंबर पांच में किराये के मकान में रहने वाली रेनू पत्नी लालाराम कंटेनमेंट जोन से बाहर चली गई। करीब चार घंटे बाहर रहने के बाद वह लौटी। यह महिला सूरज शर्मा के यहां किरायेदार है। सूचना मिलने के बाद महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 

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70 व्यक्तियों के चालान

मुनिकीरेती में थाना क्षेत्र पुलिस ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान जारी रखा।  इस दौरान 70 व्यक्तियों का चालान किया गया। प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि बिना मास्क 54 चालान से 5800 रुपये एवं शारीरिक दूरी का पालन न करने 16 चालान से 1600 रुपये जुर्माना संयोजन शुल्क वसूला गया।

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