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यौन उत्पीड़न में घिरे आइएएस, बिना तलाक दिए दूसरी शादी का आरोप

शासन में तैनात एक आइएएस पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है।

By BhanuEdited By: Published: Thu, 19 Dec 2019 12:24 PM (IST)Updated: Thu, 19 Dec 2019 12:24 PM (IST)
यौन उत्पीड़न में घिरे आइएएस, बिना तलाक दिए दूसरी शादी का आरोप
यौन उत्पीड़न में घिरे आइएएस, बिना तलाक दिए दूसरी शादी का आरोप

देहरादून, जेएनएन। शासन में तैनात एक आइएएस पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि एसपी सिटी को यह जांच सौंपी गई है। 

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आइएएस पर एक महिला ने पहली पत्नी के बारे न बताकर दूसरी शादी करने और अब रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए देहरादून पुलिस को जांच कर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

उप्र के बिजनौर जिले की रहने वाली एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके एक परिचित ने मध्यस्थता कर 19 अगस्त 2012 को आइएएस से उसकी शादी करा दी। इसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। 

महिला का आरोप है कि शादी के बाद आइएएस उसे न तो पैतृक घर ले गए और न ही सरकारी आवास पर ही आसरा दिया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा हैं। पीड़िता ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि उसने मामले की सीएम पोर्टल से लेकर प्रशासन और पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड पुलिस को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिए।  

एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आइएएस के खिलाफ महिला आयोग से जांच आई है। एसपी सिटी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति से राष्ट्रीय महिला आयोग को अवगत कराया जाएगा।

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इच्छा मृत्यु की कर चुकी है मांग

मामला बीते अगस्त महीने में उस समय सुर्खियों में आया था, जब महिला ने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वह राष्ट्रपति से बेटे संग इच्छा मृत्यु की मांग करती दिख रही थीं। इससे सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था।

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