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सावधानः छोटे बच्चों को भीख दी तो पड़ जाओगे मुश्किल में

छोटे बच्चे को भीख देना आपके लिए मुश्किल का कारण बना सकता है। राज्यपाल डॉ. केके पाल ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम को पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 01 Jul 2017 09:29 AM (IST)Updated: Sat, 01 Jul 2017 08:51 PM (IST)
सावधानः छोटे बच्चों को भीख दी तो पड़ जाओगे मुश्किल में
सावधानः छोटे बच्चों को भीख दी तो पड़ जाओगे मुश्किल में

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: छोटे बच्चे को भीख देना आपके लिए मुश्किल का कारण बना सकता है। राज्यपाल डॉ. केके पाल  ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम को पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस अधिनियम के तहत छोटे बच्चों को भीख देना अपराध की श्रेणी में आएगा।  

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शासन ने पहले ही पूरे प्रदेश में छोटे बच्चों को भीख देने पर रोक लगा दी थी। इस अधिनियम के तहत बच्चों को भीख देने वालों को भी दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के आसपास भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। 

इन स्थानों पर किसी को भी भिक्षा देना अपराध की श्रेणी में आएगा। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में सभी पूजा स्थलों पर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई थी। यह रोक हरिद्वार में पहले से ही लागू है। राज्यपाल डॉ. केके पाल ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 

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