Move to Jagran APP

छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 03 Nov 2019 08:47 AM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 08:47 AM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

देहरादून, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश सतर्कता, सीबीसीआइडी एवं पुलिस श्रीकांत पांडे की अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

loksabha election banner

अभियोजन पक्ष के अनुसार करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने 14 अक्टूबर को हरिद्वार के सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश पुत्र फग्गन सिंह निवासी रुड़की, हरिद्वार समाज कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी विनोद नैथानी पुत्र स्व. रमेश चंद्र नैथानी निवासी डोभालवाला दून और सेवानिवृत्त समाज कल्याण अधिकारी मुनीश त्यागी पुत्र सगवा सिंह निवासी रुड़की को गिरफ्तार किया था। 

इसके बाद 15 अक्टूबर को उन्हें विशेष न्यायाधीश सतर्कता, सीबीसीआइडी एवं पुलिस श्रीकांत पांडे की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल दून भेज दिया गया था। आरोपितों ने विशेष न्यायाधीश सतर्कता श्रीकांत पांडे की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इधर शनिवार को याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सतर्कता श्रीकांत पांडे की अदालत ने तीनों आरोपितों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव गुप्ता ने बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले के तीनों आरोपितों की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने निरस्त कर दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.