कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रकरण में अब जल्द हो सकती है कार्रवाई, केंद्र ने तलब किया ब्योरा
पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड वन विभाग से ब्योरा तलब किया है। साथ ही देहरादून स्थित अपने एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड वन विभाग से ब्योरा तलब किया है। साथ ही देहरादून स्थित अपने एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक दल को निरीक्षण के दौरान कार्बेट के बफर जोन में आने वाले कालागढ़ प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान, अवैध भवन निर्माण और जलाशयों की जानकारी मिली। कालागढ़ के मोघट्टी और पाखरो रेंज में वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1972 का उल्लंघन पाया गया। इस पर केंद्रीय मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया, जिसकी प्रति उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार को भी भेजी गई।
केंद्रीय मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भेजी एक जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने बीते 22 दिसंबर को मामले में दोषियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा तीन ए और तीन बी के तहत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मामले में मंत्रालय की ओर से ही कार्रवाई की जानी है। संभवत: आज इस प्रकरण में कार्रवाई की संस्तुति हो सकती है।
राज्य में बायो फ्यूल पर केंद्र की गाइडलाइन को मंजूरी
राज्य में डीजल के विकल्प के रूप में बायो फ्यूल की बिक्री का रास्ता साफ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बायो फ्यूल की बिक्री से संबंधित केंद्र की गाइडलाइन को राज्य में लागू करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इस नीति को लागू करने को हरी झंडी दिखा चुकी है। इससे राज्य में जैट्रोफा या सिंगल यूज्ड कुक्ड आयल से बायो फ्यूल बी-100 बनाया जा सकेगा। साथ ही इसकी बिक्री भी की जा सकेगी।
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