राष्ट्रीय लोक अदालत में 1084 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर कर दिया गया निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 1084 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया गया। इसमें 902 मुकदमे और बैंक रिकवरी के 184 मामले शामिल हैं।
देहरादून, जेएनएन। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 1084 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया गया। इसमें 902 मुकदमे और बैंक रिकवरी के 184 मामले शामिल हैं। मामलों के निस्तारण के लिए देहरादून की विभिन्न अदालतों में 19 पीठ का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया था। प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा कुशवाहा ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला व चकराता स्थित न्यायालयों में सुबह दस बजे शाम पांच बजे तक मामलों की सुनवाई की गई। जिसमें मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल, पारिवारिक व चेक बाउंस के मामलों के साथ ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें समझौता हो सकता था। इस तरह के मामलों का निस्तारण के करीब एक करोड़ रुपये के समझौते पर हुआ।
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वहीं, प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के 184 मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करते हुए एक करोड़ 61 लाख 55 हजार 55 रुपये की रिकवरी की गई। सचिव ने कहा कि लोक अदालतें सरल और त्वरित न्याय पाने का प्रभावी माध्यम हैं। इसमें पक्षकार मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत के आदेश अंतिम होते हैं और पक्षकारों की ओर से दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
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