बागेश्वर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
बागेश्वर कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। यह घटना बागेश्वर मे ...और पढ़ें

आरोपित गणेश दत्त जोशी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । सत्र न्यायालय ने हत्या के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपित गणेश दत्त जोशी को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने राज्य बनाम गणेश दत्त जोशी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित को आजीवन कारावास तथा 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपित को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा देवकी नंदन जोशी निवासी ग्राम व पोस्ट पोथिंग, कपकोट, जिला बागेश्वर ने थाना बैजनाथ में प्राथमिकी दी थी। जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री गीता जोशी का विवाह फरवरी 2009 में आरोपित गणेश दत्त जोशी, निवासी ग्राम मन्यूड़ा, गागरीगोल, तहसील गरुड़, जिला बागेश्वर से हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं। 20 जुलाई 2023 की रात्रि लगभग 10:50 बजे वादी को सूचना मिली कि आरोपित ने अपनी पत्नी गीता जोशी की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है।
घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर 21 जुलाई 2023 को मृतका के स्वजन बैजनाथ अस्पताल पहुंचे, जहां गीता जोशी का शव पाया गया। आरोपित मृतका के साथ पूर्व में भी कई बार मारपीट करता था। घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर थाना बैजनाथ में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल 19 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
न्यायालय ने समस्त गवाहों, साक्ष्यों एवं पत्रावली का गहन परीक्षण करने के पश्चात आरोपित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपित को जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध रखने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित को पुनः जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया है। इस फैसले को जिले में महिला अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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