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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को उम्रकैद की सजा

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के में जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने लमगड़ा ब्लाक के एक प्राथमिक स्कूल के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 17 Oct 2018 12:51 PM (IST)Updated: Wed, 17 Oct 2018 12:51 PM (IST)
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को उम्रकैद की सजा
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को उम्रकैद की सजा

अल्मोड़ा, [जेएनएन]: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के एक मामले में जिला एंव सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने लमगड़ा ब्लाक के एक प्राथमिक स्कूल के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता को डराने-धमकाने पर इसी स्कूल की एक शिक्षिका को भी दो साल का कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।

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अभियोजन के अनुसार लमगड़ा के एक स्कूल में कार्यरत आरोपित शिक्षक मुकेश कुमार सहगल निवासी थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार ने कक्षा चार में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वह पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी दिखाता था। 

इसके साथ ही विद्यालय की ही शिक्षिका गोलना करड़िया निवासी दया शैलाकोटी पीड़िता को यह बात किसी को बताने पर बिच्छू घास लगाने की धमकी देकर डराती थी। 

इस मामले में लमगड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। गवाओं और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचारण के बाद जिला एंव सत्र न्यायधीश की अदालत ने दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास और एक लाख का अर्थदंड तथा डराने-धमकाने की दोषी शिक्षिका को दो साल का कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

राज्य सरकार देगी पीड़िता को सात लाख रुपये

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि पीड़िता के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए उसे सात लाख रुपये दिए जाए। यही नहीं अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए न्यायालय ने जेल अधिकारियों को दोषी शिक्षक की सजा कम करने के आवेदन की अनुशंसा नहीं करने के आदेश दिए हैं। 

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