बहन से किया दुष्कर्म, मां बनने पर हुआ मामले का खुलासा; 19 को सजा पर फैसला
बहन से दुष्कर्म के मामले में युवक पर आरोप सिद्ध हो गया है। जिसके बाद अब 19 जुलार्इ को उसकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
अल्मोड़ा, [जेएनएन]: बहन दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायधीश ने अभियुक्त पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाया है। रिश्तों को शर्मशार करने वाले इस मामले में अभियुक्त की सजा पर अब सुनवाई 19 जुलाई को होगी।अभियोजन के अनुसार सात दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता ने पीड़िता से स्कूल जाने की बात कही तो उसने अपना स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर स्कूल जाने से मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद पीड़िता के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आर्इ। परिजन पीड़िता के पास गए तो उन्हें उसके पास नवजात शिशु दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि वो नवजात शिशु उसका है।
पीड़िता के बयान के आधार पर 12 दिसंबर 2017 को पटवारी क्षेत्र धनस्यारी में रामपुर निवासी पंकज मेहरा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। इस मामले में विचारण के दौरान न्यायालय के आदेश पर पीड़िता, नवजात शिशु और युवक पंकज मेहरा के खून के नमूने जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए। जहां खून के नमूने सही नहीं पाए गए। जिसके बाद पीड़िता ने खुद न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया कि उसके सगे भाई कुंदन सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दोबारा तीनों के खून के परीक्षण के बाद तीनों के खून के सैंपल सही पाए गए।
इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। जिसमें निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग किया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने अभियुक्त कुंदन सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाया। इस मामले में अब सजा पर सुनवाई उन्नीस जुलाई को होगी।
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