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    Almora News: तंबाकू बिक्री अधिनियम का कड़ाई से नहीं हो रहा पालन, अधिकांश दुकानों में नहीं हैं चेतावनी के नोटिस

    By Jagran NewsEdited By: riya.pandey
    Updated: Sun, 08 Oct 2023 02:34 PM (IST)

    अल्मोड़ा। जिला मुख्यालय के स्कूलों के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। इस संबंध में साल 2003 में बने अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा असर किशोरों व युवा वर्ग पर पड़ रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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    Almora News: तंबाकू बिक्री अधिनियम का कड़ाई से नहीं हो रहा पालन

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। जिला मुख्यालय के स्कूलों के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। इस संबंध में साल 2003 में बने अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा असर किशोरों व युवा वर्ग पर पड़ रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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    युवाओं पर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से पड़ने वाले असर के दृष्टिगत सरकार की ओर से शिक्षण संस्थाओं के आसपास इनकी बिक्री व वितरण पर रोक के संबंध में साल 2003 में अधिनियम बनाया गया था। जिसे साल 2004 में लागू कर दिया गया था। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

    18 से कम उम्र के किशोरों पर तंबाकू संबंधित उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध

    साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को तंबाकू तथा इससे संबंधित उत्पाद नहीं बेचने का प्रावधान रखा गया है।विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में कोई भी तंबाकू उत्पाद बेचना भी गैरकानूनी है। अधिनियम के विपरीत नगर में ही विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व इसके उत्पाद की दुकानें खुली हैं। इसके चलते स्कूली बच्चे भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इसके चलते उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

    स्कूलों में दी जा रही दुष्परिणामों की जानकारी

    मुख्य शिक्षा अधिकारी अंबा दत्त बलोदी ने कहा है कि विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री व वितरण पर रोक है। इसके लिए जिले के सभी 316 शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में स्कूलों के बाहर नोटिस लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में भी धूम्रपान निषेध से संबंधित नोटिस चस्पा कि गए हैं, जिसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा विद्यालयों में समय-समय पर तंबाकू के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है। 

    अधिनियम का कड़ाई से हो पालन

    गायत्री परिवार तथा वरिष्ठ नागरिकों की संस्था डे केयर सेंटर ने तंबाकू बिक्री अधिनियम को कड़ाई से पालन किए जाने पर जोर दिया है। गायत्री परिवार के भीम सिंह अधिकारी ने कहा है शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू वगैरह की दुकानें होने से इसका प्रभाव किशोरों व नवयुवकों पर पड़ता है। डे केयर सेंटर के वरिष्ठ सदस्य डा.जेसी दुर्गापाल ने अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने के लिए कारगर उपाय किए जाने पर जोर दिया है।

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    अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरसी पंत के अनुसार, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें कई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। यह अनेक प्रकार के रोगों का कारक है। इसके सेवन से कैंसर, ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, इसलिए इससे दूर रहना ही हितकारी है।

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