Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेवक्त, बेवजह वाराणसी शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे बड़े वाहन, जारी किया गया एडवाइजरी

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    वाराणसी शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। अब बिना वजह और किसी भी समय बड़े वाहन शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इस नियम का ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुर्घटना की वजह बन रहे बड़े वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नियम सख्त किया है। अब बेवक्त, बेवजह कोई भी बड़ा वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्हें नो इंट्री का पालन सख्ती से करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा के अनुसार गैस सिलेंडर लदा ट्रक, हाइड्रा, हाइवा, डंफर, जेसीबी, क्रेन व अन्य भारी वाहन को शहर में प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को नो इंट्री का पालन करना होगा। रात नौ बजे सुबह नौ बजे तक ही शहर की सड़कों पर चल सकेेंगे। विशेष परिस्थिति में वाहन को आने के लिए एडीसीपी ट्रैफिक से अनुमति लेनी होगी।

    सावधान रहकर करें सुरक्षित यात्रा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
    सर्दी और कोहरे के मौसम में सुरक्षित यात्रा के ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। धुंध की वजह से दृश्यता में कमी और फिसलन जैसी स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।

    • अपनी लेन में चले तथा ओवरटेकिंग न करें
    • वाहन की लाइट लो बीम पर करें
    • दृश्यता अत्यधिक कम होने की स्थिति में लेन मार्किंग (सफेद पट्टी) के सहारे वाहन चलाएं
    • फाग लाइट तथा डी-फागर का प्रयोग करें
    • वाहन मोड़ने से पहले इंडिकेटर का प्रयोग करें
    • व्यवसायिक वाहनों, ट्रैक्टर ट्राली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं
    • एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच उचित दूरी रखें
    • वाहन को पार्किंग के अलावा कहीं और न रोकें-
    • नींद, थकान एवं नशे की हालत में वाहन न चलाएं
    • कोहरे में हार्न का उपयोग करते रहे ताकि आपके वाहन की जानकारी अन्य को हो सके।
    • चलते हुए वाहनों में हैजर्ड लाइट (चारो इंडिकेटरर) न चलाएं
    • वाहन के दुर्घटनाग्रस्त, खराब होने की स्थिति में हैजर्ड लाइट ऑन कर दें

    यह भी पढ़ें- Varanasi News: 50 हजार घूस मांगने पर VDA कर्मी बर्खास्त, 58 सेकेंड के रिकार्डिंग में आरोप मिला सही

    आपात स्थित में इस पर करें कॉल

    • ट्रैफिक कंट्रोल रूमः 917839856994
    • ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर: 917317202020
    • आपातकाल की स्थिति में 112 एवं 108 टोल फ्री नंबर