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    UP News: यूपी के इस शहर में हाईवे किनारे होना है टाउनशिप का निर्माण, जमीन बेचने के लिए ये कागज होंगे अनिवार्य

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Tue, 05 Sep 2023 01:18 PM (IST)

    Varanasi Latest News हाईवे और रिंग रोड के किनारे प्रस्तावित पांच टाउनशिप बसाने को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री कराने ...और पढ़ें

    यूपी के इस शहर में हाईवे किनारे होना है टाउनशिप का निर्माण, जमीन बेचने के लिए ये कागज होंगे अनिवार्य

    जागरण संवाददाता, वाराणसी : हाईवे और रिंग रोड के किनारे प्रस्तावित पांच टाउनशिप बसाने को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का आदेश जारी किया है। इसमें कुछ आंशिक गांव भी है।

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    नामित नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने एक और आदेश जारी करते हुए संबंधित पांच विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने को कहा है। पांच विभागों की एनओसी आने पर संलग्न कापी के साथ उस गांव में जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी।

    इन विभागों से लेनी होगी एनओसी

    अब जमीन क्रय-विक्रय करने वाले वाराणसी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तहसील और आवास विकास परिषद कार्यालय एनओसी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने संयुक्त रूप से पांच नई टाउनशिप की योजना बनाई है।

    नई आवासीय योजना के तहत वीडीए और आवास विकास परिषद ने काशी द्वार, वर्ल्ड सिटी, वैदिक सिटी और वरुणा विहार एक और दो के नाम से योजना प्रस्तावित की है। पांचों टाउनशिप को बसाने में वाराणसी विकास प्राधिकरण को 1214.6 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए शासन से 17,630 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

    खेती से चलती है परिवार की आजीविका

    जमीन अधिग्रहण करने के लिए आवास विकास परिषद को नोटिस मिलने के साथ काश्तकार अपनी आपत्ति भी जताना शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर किसान अपनी जमीन यह कहकर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसान हैं। खेती से परिवार की आजीविका चलती है।

    जमीन अधिग्रहण होने के साथ हम कहां जाएंगे। वहीं, कुछ किसान बाजार मूल्य पर जमीन देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार मूल्य से कम मुआवजा मिल रहा है। कम रेट पर हम जमीन नहीं देंगे।

    डीएम ने 39 गांव में जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले एनओसी लेने का दिया आदेश

    नामित नोडल अधिकारी एडीएम पांच विभागों से एनओसी किया अनिवार्य

    इन अधिकारियों को देनी है एनओसी

    सचिव, वीडीए

    परियोजना निदेशक, एनएचएआइ

    अधिशासी अभियंता, आरईएस

    तहसीलदार, संबंधित तहसील

    अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद