वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद के बाद जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का हुआ सामूहिक पाठ
वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद गहरा गया। मदनपुरा में एक मुस्लिम पिता-पुत्र ने हनुमान चालीसा बजाने पर आपत्ति जताई और पुजारी से धक्का-मुक्की की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान सेना ने जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शुक्रवार को शुरू विवाद शनिवार को चरम पर नजर आया। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। वहीं विवाद वाले प्राचीन हनुमार मंदिर पर पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा कारणों से की गई है।
वाराणसी में शनिवार को जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के लिए हनुमान सेना के सदस्य जंगमबाड़ी मठ के बाहर एकत्र हुए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में विरोध स्वरूप सभी ने सस्वर हनुमान चालीसा पाठ किया।
दरअसल मदनपुरा में दशहरा के दिन एक मुस्लिम पिता-पुत्र के व्यवहार के कारण माहौल बिगड़ने लगा। दोनों ने हनुमान चालीसा को तेज आवाज में बजाने का आरोप लगाते हुए उसे बंद करने की धमकी दी। पिता-पुत्र ने धक्का-मुक्की की और कहा कि भविष्य में तेज आवाज में भजन बजाने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दशाश्वमेध पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मदनपुरा निवासी संजय कुमार प्रजापति ने दशाश्वमेध थाना में तहरीर देकर बताया कि उनके घर के पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसके वह पुजारी हैं। वहां रोज की तरह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सुबह साढ़े सात बजे मदनपुरा का अब्दुल नासिर वहां पहुंचा और हनुमान चालीसा की आवाज को लेकर आपत्ति जताई।
कहा कि पिता पुत्र ने कहा कि आवाज कम करो, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी बीच नासिर का पिता अब्दुल मन्नान भी वहां पहुंच गया। पिता-पुत्र ने मिलकर संजय के साथ धक्का-मुक्की की। यदि स्थानीय लोग समय पर बीच-बचाव नहीं करते, तो स्थिति और बिगड़ सकती थी।
स्थानीय लोगों ने नासिर और उसके पिता को समझाया और विवाद को बढ़ने से रोका। पुजारी संजय प्रजापति ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपत्ति जताई और उनके घर पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सीसीटीवी में कैद किया गया है।
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। बीएनएस की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 351 (2) के तहत आपराधिक धमकी देने पर दो साल की कैद का प्रावधान है।
इसके अलावा, बीएनएस की धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमानित करने पर भी दो साल की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दशाश्वमेध पुलिस ने तहरीर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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