UPPCL: बिजली चोरी के मामले में फंसे उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला, विभाग ने भेजा 2.97 करोड़ का नोटिस
UPPCL News वाराणसी के एक जाने-माने उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला को बिजली चोरी के मामले में 17 साल बाद दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश ने उन पर 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2007 का है जब नगरीय विद्युत वितरण खंड षष्टम के तत्कालीन अधिशासी अभियंता संकट हरण सिंह ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विभिन्न गड़बड़ियों के चलते अक्सर ही चर्चाओं में रहने वाले शहर के उद्यमी की मुश्किलें लगातार बढ़ते ही जा रही है। 2007 में हुई बिजली चोरी के प्रकरण में 17 साल बाद विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद नगरीय विद्युत वितरण खंड षष्टम ने 28 मार्च को झुनझुनवाला को 2.97 करोड़ का नोटिस भेजा है। इसके बाद हड़कंप की स्थिति है।
शहर के षष्टम खंड में बिजली चोरी के 17 साल पुराने मामले में अदालन ने पिछले दिनों 94 साल के उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उद्यमी पर 2.97 करोड़ 58 हजार 827 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। नगरीय विद्युत वितरण खंड (षष्ठम) आशापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता संकट हरण सिंह ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
संकट हरण सिंह के अनुसार, वह अपनी टीम के साथ 11 जून 2007 को आशापुर स्थित मेसर्स झुनझुनवाला आयल मिल के विद्युत कनेक्शन की जांच करने गए थे। तत्कालीन अधिशासी अभियंता के अनुसार जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता को 200 केवीए का भार 11000 वोल्ट पर स्वीकृत है।
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उपभोक्ता ने बताया था कि 30 मई 2007 से पहले बिजली का उपयोग और मांग अत्यधिक कम थी। एमआरआई रिपोर्ट से बिजली चोरी का मामला सामने आया। पता चला कि चेारी से बिजली निगम को 99.19 लाख 609 रुपये की राजस्व की क्षति हुई है। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने झुनझुनवाला आयल मिल के अधिष्ठाता उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को दोषी पाया और जुर्माना लगाया।
बिजली चोरी मामले में 17 साल बाद हुई सुनवाई। जागरण
इससे पहले भी तेल कारोबारी व प्रमुख उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास और कार्यालय पर ईडी, आयकर विभाग की छापेमारी हो चुकी है। अभी पिछले साल भी 22 जून 2024 को उनके आवास और कार्यालय पर ईडी ने छापेमारी की थी। भागलपुर में 1934 में जन्मे दीनानाथ झुनझुनवाला ने 1954 में बीएचयू से औद्योगिक रसायन में स्नातक किया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झुनझुनवाला के खिलाफ लगभग 2.97 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया है। समय पर बिल व जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। - एके धर्मा, अधीक्षण अभियंता, नगरीय विद्युत वितरण खंड षष्टम, सारनाथ
पत्नी किशोरी देवी (87) से उनके तीन बेटे थे। एक की मौत हो चुकी है। दो बेटे उनका कारोबार में हाथ संभालते हैं। दीनानाथ झुनझुनवाला ने झुनझुनवाला वनस्पति लिमिटेड, झुनझुनवाला आयल मिल्स लिमिटेड, झूला रिफाइनरीज, झूला हबकियर्स आदि कंपनी खोली। वैसे इससे पहले उनका उद्योग कपड़ा धोने के साबुन एवं उसमें पड़ने वाले फिलर सोडियम सिलिकेट बनाने का था।
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