15 अक्टूबर तक अवश्य करा लें श्रमिक नवीनीकरण, अन्यथा नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 316694 में से केवल 14404 श्रमिकों ने ही अंशदान जमा किया है। जो श्रमिक पिछले चार वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराए हैं उन्हें निष्क्रिय सूची में डाला जा सकता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर तक नवीनीकरण अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 3,16,694 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। पंजीकरण उपरांत मात्र 14404 निर्माण श्रमिकों द्वारा अद्यतन अंशदान जमा किया गया है।
शेष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा विगत कई वर्षों से अपना अद्यतन अंशदान जमा नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा ऐसे निर्माण श्रमिकों जिनके द्वारा विगत चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें निष्क्रिय सूची में रखे जाने की व्यवस्था बोर्ड के पोर्टल पर की जा रही है। ऐसे में श्रमिकों को सुझाव दिया गया है कि अगर वे योजनाओं का निरंतर लाभ लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से पहले हरहाल में अपना पंजीकरण नवीनीकरण करा लें।
सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि जनपद में पंजीकृत ऐसे सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पंजीकरण कराये जाने के उपरांत अद्यतन अंशदान जमा नहीं किया है, वे अपना नवीनीकरण नजदीकी जन सुविधा केंद्र (सीएसवी) के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in पर निर्धारित शुल्क जमा कर स्वयं करा सकते है। पोर्टल पर एक बार में तीन वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में श्रमिक भविष्य में बोर्ड की योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
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