गांव में नक्शा पास कराना अनिवार्य, लगता है मामूली शुल्क, आप भी जान लें पूरी सरल प्रक्रिया
गांव में नक्शा पास कराना अनिवार्य होने के साथ ही इसके लिए शुल्क भी बहुत ही मामूली लगता है। इसके लिए बहुत ही सामान्य प्रक्रिया को अपनाने के साथ ही आप भी अपना नक्शा पास करवा सकते हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गांव में नया मकान, दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि के निर्माण के दौरान लोग नक्शा पास कराना जरूरी नहीं समझते हैं। जब जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी की जाती है तब लोग परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत नक्शा पास कराने के लिए मामूली शुल्क लगता है।
नक्शा नहीं पास कराने के पीछे जानकारी का अभाव तो है ही साथ ही लोगों के मन में धारणा है कि विकास प्राधिकरण की तरह मकान बनवाने के लिए 1100 रुपया प्रति वर्ग मीटर और साथ में अन्य भारी-भरकम शुल्क देना पड़ेगा। ग्रावों में नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत में ऐसा नहीं है। अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गांव में नया मकान बनाने के लिए मात्र 50 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर शुल्क लगता है। दुकान या व्यावसायिक भवन के लिए यह 100 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है।
इस प्रकार अगर आप 20 स्क्वायर मीटर की कोई दुकान बना रहे हैं तो नक्शा पास कराने के लिए आपको मात्र दो हजार रुपये शुल्क देने होंगे। इसके विपरीत अगर आप बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं तो एक हजार रुपये पेनाल्टी और देरी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। वैसे पुश्तैनी आवासों के पुर्ननिर्माण आदि पर शुल्क देय नहीं है। एएमए का कहना है कि नक्शा पास कराना मात्र एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसके कई फायदे हैं।
नक्शा पास कराने पर बैंकों से ऋण लेने में भवन स्वामी को आसानी होगी। इतना ही नहीं कालांतर में सड़क चौड़ीकरण आदि होने पर अगर आपका भवन या प्रतिष्ठान उसकी जद में आता है तो मुआवजा प्राप्त करने में सहूलियत होती है। जिला पंचायत में नक्शा प्राप्त कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। विस्तृत जानकारी जिला पंचायत या क्षेत्रीय कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। इसे अपनाकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है।
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